पानीपत में 250 से ज्यादा होटल बिना फायर NOC, सुरक्षा पर बड़ा सवाल

पानीपत में 250 से अधिक होटल बिना फायर NOC के संचालित हो रहे हैं। दिल्ली अग्निकांड के बाद प्रशासन और अग्निशमन विभाग ने सुरक्षा मानकों की जांच शुरू कर दी है।

पानीपत में 250 से ज्यादा होटल बिना फायर NOC, सुरक्षा पर बड़ा सवाल

पानीपत में 250 से ज्यादा होटल बिना फायर NOC के संचालित

दिल्ली अग्निकांड के बाद प्रशासन और अग्निशमन विभाग अलर्ट

सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर कार्रवाई की तैयारी

दक्षिणी दिल्ली अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के बाद पानीपत में होटलों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक पड़ताल में सामने आया है कि शहर में 250 से अधिक बहुमंजिला होटल बिना फायर NOC के संचालित हो रहे हैं। ऐसे होटल अग्नि सुरक्षा मानकों को पूरा किए बिना ही मेहमानों को ठहरा रहे हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है।

जानकारी के अनुसार, पानीपत में बड़ी संख्या में पांच से छह मंजिला होटल संचालित हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के पास अग्निशमन विभाग की अनिवार्य स्वीकृति नहीं है। विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले दो वर्षों में केवल तीन होटल संचालकों ने नई फायर NOC प्राप्त की, जबकि आठ होटलों ने अपनी NOC का नवीनीकरण कराया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि बिना फायर NOC के संचालित हो रहे होटलों में आग लगने की स्थिति में लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। ऐसे भवनों में सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता और आपातकालीन निकासी व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है।

अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड में भी फायर सुरक्षा नियमों की अनदेखी सामने आई थी। जिस परिसर में आग लगी थी, वहां फायर NOC नहीं थी। आग ने कुछ ही समय में पूरे भवन को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 21 लोगों की जान चली गई।

दिल्ली हादसे के बाद पानीपत प्रशासन और अग्निशमन विभाग भी सतर्क हो गया है। विभाग अब शहर के होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है। जिन भवनों में फायर NOC नहीं मिलेगी या सुरक्षा उपकरण अधूरे पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

जिला अग्निशमन अधिकारी गुरमेल सिंह ने बताया कि वर्ष 2025 में दो नई फायर NOC जारी की गई थीं और छह का नवीनीकरण हुआ था। वहीं वर्ष 2026 में अब तक एक नई NOC और दो नवीनीकरण किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बिना NOC के चल रहे होटलों की जांच की जाएगी और नियमों के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।