इमरान खान को बड़ी राहत, 2 नवंबर तक भारत छोड़ने के आदेश पर रोक
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के आदेश पर 2 नवंबर तक राहत दी। केंद्र ने अगली सुनवाई तक कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया।
➤ बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमरान खान को 2 नवंबर तक अंतरिम राहत दी
➤ केंद्र ने अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया
➤ 10 अक्टूबर के प्रदर्शन में हिरासत के बाद FRRO ने 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने को कहा था
मुंबई में प्रदर्शन में शामिल होने के बाद भारत छोड़ने के आदेश का सामना कर रहे अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी FRRO के उस आदेश के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसके तहत उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया था। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे तय की है। खास बात यह रही कि सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक इमरान खान के खिलाफ इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
28 अक्टूबर तक देश छोड़ना था, अब 2 नवंबर तक मिली राहत
इमरान खान के लिए यह मामला इसलिए अहम है क्योंकि FRRO ने उन्हें 14 अक्टूबर को लीव इंडिया नोटिस जारी किया था। नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था। इसके खिलाफ इमरान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया और आदेश को चुनौती दी।
इमरान की ओर से दायर याचिका में दावा किया गया कि उनके खिलाफ आदेश जारी करने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि उचित शो-कॉज नोटिस की प्रक्रिया का पालन किए बिना कार्रवाई की गई, इसलिए FRRO का आदेश मनमाना और असंगत है।
हाईकोर्ट में केंद्र ने मांगा समय
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की पीठ के सामने हुई। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से और समय मांगा।
इमरान की ओर से पेश वकील वेंकटेश धोंड ने अदालत के सामने मामले की गंभीरता रखी। उन्होंने बताया कि FRRO के नोटिस के मुताबिक उनके मुवक्किल को मंगलवार तक देश छोड़ना था।
इसके बाद केंद्र की ओर से मौखिक आश्वासन दिया गया कि अगली सुनवाई तक इमरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसी के बाद अदालत ने नोटिस के अमल को 2 नवंबर तक स्थगित कर दिया।
10 अक्टूबर को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए थे इमरान
पूरा विवाद 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। यह प्रदर्शन SIR के विरोध में आयोजित किया गया था। प्रदर्शन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई गई थी।
इमरान खान इस प्रदर्शन में पहुंचे थे। प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहने के कारण मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। उनके साथ उनकी पार्टनर लेखा वाशिंगटन और चचेरी बहन जैन मैरी खान को भी हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई थी।
हिरासत के बाद इमरान ने पुलिस वैन से अपनी तस्वीर भी शेयर की थी।
अमेरिकी नागरिकता और OCI कार्ड बना विवाद का आधार
इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और भारत में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड के जरिए रहते हैं। इसी स्थिति को लेकर उनके राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल होने पर सवाल उठाए गए।
इस मामले की शुरुआत बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की शिकायत के बाद हुई थी। सोमैया ने मुंबई पुलिस और FRRO को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि अमेरिकी नागरिक होने के कारण इमरान का राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल होना OCI से जुड़े नियमों और भारत में उनकी स्थिति की शर्तों का उल्लंघन है।
इसके बाद FRRO की ओर से उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया।
OCI को लेकर क्या है विवाद
मामले में यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि OCI कार्डधारकों को भारत में रहने और आने-जाने की सुविधा तो मिलती है, लेकिन उन्हें भारतीय नागरिकों की तरह राजनीतिक अधिकार हासिल नहीं होते। इसी आधार पर इमरान के प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर आपत्ति जताई गई और मामला आगे बढ़ा।
हालांकि, इमरान की याचिका में FRRO की कार्रवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। अब हाईकोर्ट के सामने यही विवाद प्रमुख रूप से है कि उनके खिलाफ जारी आदेश को किस आधार और किस प्रक्रिया के तहत लागू किया गया।
कमबैक फिल्म पर भी पड़ सकता है असर
इस कानूनी विवाद का असर इमरान खान की कमबैक फिल्म ‘अधूरे हम अधूरे तुम’ के प्रमोशन पर भी पड़ने की बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म को दिसंबर में नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने की योजना है और इमरान को दिवाली के बाद इसके प्रमोशन में शामिल होना था।
मौजूदा कानूनी स्थिति के कारण फिल्म की टीम फिलहाल स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार कर रही है। हालांकि, फिल्म की आधिकारिक रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है।
इमरान खान लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं। वह आखिरी बार 2015 में रिलीज हुई ‘कट्टी बट्टी’ में नजर आए थे। अब करीब 11 साल बाद वह भूमि पेडनेकर के साथ ‘अधूरे हम अधूरे तुम’ के जरिए वापसी करने वाले हैं।
अब नजर 2 नवंबर की सुनवाई पर
फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान को तत्काल भारत छोड़ने की जरूरत नहीं है। केंद्र ने भी अगली सुनवाई तक कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया है। ऐसे में अब इस पूरे मामले की अगली दिशा 2 नवंबर की सुनवाई में तय होगी।
एक तरफ इमरान खान ने FRRO के आदेश को चुनौती देते हुए प्रक्रिया और आधार पर सवाल उठाए हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मिला है। ऐसे में अगली सुनवाई इस विवाद के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
Akhil Mahajan