तख्त श्री हजूर साहिब प्रबंधक बोर्ड बहाल, सिख संगत की बड़ी जीत

अदालत ने महाराष्ट्र में तख्त श्री हजूर साहिब प्रबंधक बोर्ड बहाल किया। यह फैसला सिख संगत के हक में है और गुरुद्वारा सेवा-देखरेख केवल सिख ही कर सकते हैं।

तख्त श्री हजूर साहिब प्रबंधक बोर्ड बहाल, सिख संगत की बड़ी जीत

तख्त श्री हजूर साहिब का प्रबंधक बोर्ड बहाल, सिख कौम की बड़ी जीत
अदालत ने सिख संगत के हक में फैसला सुनाया
गुरुद्वारा प्रबंधन में किसी का दखल नहीं, सेवा-देखरेख केवल सिख ही कर सकते हैं


स्थानिय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगतार सिंह बिल्ला ने तख्त श्री हजूर साहिब (नांदेड़ साहिब) बोर्ड की बहाली को सिख कौम की बड़ी जीत करार दिया। प्रेस वार्ता में बिल्ला ने बताया कि महाराष्ट्र में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने तख्त श्री हजूर साहिब का प्रबंधक बोर्ड बहाल किया है। यह फैसला वहां के सिखी एवं रागी सिहों के लिए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है।

बिल्ला ने कहा कि सरकार ने पहले प्रबंधक बोर्ड में दखलअंदाजी करते हुए एक प्रशासक नियुक्त कर दिया था। इसके खिलाफ वहां की सिख संगत ने अदालत में चुनौती दी और अपना विरोध दर्ज कराया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सिख संगत के हक में फैसला सुनाया, जिससे सिख समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई।

बिल्ला ने जोर देकर कहा कि 5 तख्त साहिब सिख कौम के हैं और सिख कौम के ही रहेंगे। किसी को भी गुरुद्वारा साहब के प्रबंधन में दखल देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुरुद्वारा साहब की सेवा और देखरेख केवल सिख ही कर सकते हैं। यह निर्णय सिख धर्म और संगत की स्वतंत्रता की जीत के रूप में देखा जा रहा है।