सोनीपत में जगदीश हत्याकांड के 6 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई सजा, जुर्माना भी लगाया

सोनीपत के कालूपुर में 2021 के जगदीश हत्याकांड में अदालत ने छह दोषियों को उम्रकैद सुनाई। जुर्माने में से 1.50 लाख रुपये पीड़ित परिवार को मिलेंगे।

सोनीपत में जगदीश हत्याकांड के 6 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई सजा, जुर्माना भी लगाया

सोनीपत में जगदीश हत्याकांड के छह दोषियों को उम्रकैद
उपले विवाद के बाद थाने जाते परिवार को रास्ते में घेरकर किया था हमला
जुर्माने में से 1.50 लाख रुपये पीड़ित परिवार को देने के आदेश


सोनीपत। करीब पांच साल पुराने जगदीश हत्याकांड में अदालत ने एक ही परिवार के छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने मामले में सुरेश, संतरो, अमित, सुमित, रमेश और सिकंदर को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर अलग-अलग धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया है। फैसले के साथ ही लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है।

3 जून 2021 को उपले के विवाद ने लिया था खूनी रूप

यह मामला 3 जून 2021 का है। गांव कालूपुर में उपले को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद मामला गंभीर हो गया और शिकायतकर्ता संतरा के परिवार पर हमला कर दिया गया। परिवार घटना की शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने जा रहा था, तभी आरोपियों ने उन्हें रास्ते में घेर लिया।

आरोपियों ने परिवार पर कुल्हाड़ी, लाठी-डंडों और लोहे के पाइप से जानलेवा हमला किया। हमले में शिकायतकर्ता संतरा के पति जगदीश गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी हत्या हो गई।

एफआईआर दर्ज कराने जाते समय परिवार को बनाया निशाना

जगदीश की हत्या से पहले उपले के विवाद को लेकर मामला सामने आया था। इसके बाद शिकायत दर्ज कराने के लिए परिवार थाने की ओर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में आरोपियों ने परिवार को घेर लिया और हमला कर दिया।

हमले में इस्तेमाल किए गए कुल्हाड़ी, लाठी-डंडे और लोहे के पाइप से परिवार पर जानलेवा वार किए गए। इसी हमले में संतरा के पति जगदीश की जान चली गई। घटना के बाद मामले में एफआईआर दर्ज की गई और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला

मामला अदालत में पहुंचने के बाद करीब पांच साल तक इसकी सुनवाई चली। अब अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए छह आरोपियों को दोषी करार दिया।

अदालत ने सुरेश, संतरो, अमित, सुमित, रमेश और सिकंदर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी दोषियों को आईपीसी की धारा 120B और 302 के तहत उम्रकैद के साथ 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

इसके अलावा अदालत ने आईपीसी की धारा 148 के तहत 1 साल की सजा और 2,500 रुपये जुर्माना तथा धारा 149 के तहत 6 महीने की सजा और 1,000 रुपये जुर्माना सुनाया है।

जुर्माने की राशि में से 1.50 लाख रुपये पीड़ित परिवार को मिलेंगे

अदालत के फैसले में पीड़ित परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। जुर्माने की राशि में से 1 लाख 50 हजार रुपये पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे।

जगदीश की हत्या के बाद परिवार लंबे समय से इस मामले में अदालत के फैसले का इंतजार कर रहा था। अब छह दोषियों को उम्रकैद की सजा मिलने के साथ करीब पांच साल पुराने इस हत्याकांड में पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है।

करीब पांच साल बाद आया फैसला, परिवार को मिला न्याय

कालूपुर गांव में 3 जून 2021 को हुआ उपले विवाद बाद में खूनी संघर्ष में बदल गया था। थाने में एफआईआर दर्ज कराने जा रहे परिवार को रास्ते में घेरकर किए गए हमले में जगदीश की हत्या कर दी गई थी।

करीब पांच साल बाद अदालत ने मामले में छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है और उसमें से 1.50 लाख रुपये पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिए गए हैं। अदालत के इस फैसले से जगदीश के परिवार को लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला है।