हरियाणा में नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की कैद, ₹50 हजार का जुर्माना

पंचकूला की फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की कठोर कैद और ₹50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

हरियाणा में नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की कैद, ₹50 हजार का जुर्माना

पंचकूला में नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की कठोर कैद

निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने का आरोप

दोषी पर ₹50 हजार जुर्माना, न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त जेल

कालका, पंचकूला। पंचकूला पुलिस को नाबालिग से रेप के मामले में न्याय दिलाने में सफलता मिली है। फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कठोर जेल और ₹50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत सुनाया गया है। यदि दोषी जुर्माना नहीं देता है तो उसे 6 महीने की और साधारण जेल काटनी होगी। यह मामला थाना कालका क्षेत्र में वर्ष 2025 में दर्ज हुआ था।

अप्रैल 2025 में 17 साल की लड़की ने दर्ज कराई थी शिकायत

डीसीपी पंचकूला आईपीएस अदिति सिंह ने बताया कि अप्रैल 2025 में एक 17 साल की लड़की ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने बताया था कि एक युवक ने पहले उससे दोस्ती की और इसके बाद उसके साथ रेप किया।

आरोपी ने लड़की की निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी थी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत पॉक्सो एक्ट सहित जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

मेडिकल जांच और काउंसलिंग के बाद आरोपी को किया गिरफ्तार

पीड़िता का मेडिकल जांच और काउंसलिंग कराने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी ने बताया कि पुलिस टीम ने मामले में वैज्ञानिक और अन्य सबूतों को इकट्ठा किया।

इसके बाद अदालत में मामले की मजबूत पैरवी की गई। पुलिस द्वारा पेश किए गए मजबूत सबूतों के आधार पर ही फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई।

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में दोषियों को नहीं छोड़ेंगे: पुलिस कमिश्नर

पंचकूला पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों में तुरंत सही जांच करना, सबूत इकट्ठा करना और अदालत में अच्छी पैरवी कर अपराधियों को सख्त सजा दिलाना पुलिस की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर ने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों, सुरक्षा और ऑनलाइन संपर्कों पर नजर रखें।