पानीपत में एयरटेल ब्रांच मैनेजर को कोर्ट का शो-कॉज नोटिस, गैर-हाजिरी पर मांगा जवाब

पानीपत स्थाई लोक अदालत ने गैर-हाजिरी पर भारती एयरटेल के ब्रांच मैनेजर को शो-कॉज नोटिस जारी किया। 28 सितंबर को जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की चेतावनी

पानीपत में एयरटेल ब्रांच मैनेजर को कोर्ट का शो-कॉज नोटिस, गैर-हाजिरी पर मांगा जवाब

पानीपत स्थाई लोक अदालत ने एयरटेल ब्रांच मैनेजर को शो-कॉज नोटिस जारी किया
13 अगस्त की सुनवाई में एयरटेल की ओर से कोई प्रतिनिधि या वकील नहीं पहुंचा
28 सितंबर को जवाब नहीं देने पर जुर्माना या संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की चेतावनी

पानीपत के लघु सचिवालय स्थित स्थाई लोक अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान गैर-हाजिर रहने पर भारती एयरटेल लिमिटेड (पानीपत) के ब्रांच मैनेजर को सख्त लहजे में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने एयरटेल प्रबंधन से पूछा है कि पिछली सुनवाई में उसके प्रतिनिधि या अधिवक्ता उपस्थित क्यों नहीं हुए।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि एयरटेल की ओर से अगली सुनवाई में गैर-हाजिर रहने का वाजिब और संतोषजनक कारण पेश नहीं किया जाता, तो कानूनी प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाने या संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है।

13 अगस्त की सुनवाई में एयरटेल की ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा

यह मामला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान सुरेंद्र कुमार दूहन बनाम भारती एयरटेल लिमिटेड से संबंधित है। मामले की सुनवाई के दौरान स्थाई लोक अदालत ने इससे पहले एयरटेल प्रबंधन को समन जारी किया था। इसमें 13 अगस्त को सुबह 10 बजे अदालत में पेश होने के निर्देश दिए गए थे।

अदालत ने एयरटेल की उपस्थिति इसलिए मांगी थी, ताकि मामले में सौहार्दपूर्ण समाधान और सुलह की संभावनाओं को तलाशा जा सके। हालांकि, 13 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान भारती एयरटेल की ओर से न तो कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ और न ही कोई वकील अदालत में पहुंचा।

इतना ही नहीं, एयरटेल की ओर से अनुपस्थित रहने का कोई वैध कारण भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी के बाद अदालत ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

कोर्ट ने ऑर्डर 16, रूल 12 CPC के तहत जारी किया नोटिस

अदालत की ओर से जारी नोटिस ऑर्डर 16, रूल 12 CPC के तहत जारी किया गया है। इसमें एयरटेल के संबंधित अधिकारी को अपनी अनुपस्थिति के संबंध में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।

अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई के दौरान एयरटेल की ओर से संबंधित अधिकारी को स्वयं या अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा।

28 सितंबर को सुबह 10 बजे पेश होकर देना होगा जवाब

अदालत ने 21 अगस्त को जारी नोटिस के माध्यम से एयरटेल के संबंधित अधिकारी को 28 सितंबर को सुबह 10 बजे अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। अधिकारी को निर्धारित तारीख पर उपस्थित होकर पिछली सुनवाई में गैर-हाजिर रहने का कारण बताना होगा।

अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि संबंधित अधिकारी गैर-हाजिर रहने का संतोषजनक कारण बताने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

इसमें जुर्माना लगाने या संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई पर विचार किए जाने की बात कही गई है। ऐसे में अब अगली सुनवाई में एयरटेल की ओर से क्या जवाब दिया जाता है, इस पर मामले की आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी।

शिकायतकर्ता हैं बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान सुरेंद्र कुमार दूहन

मामले में शिकायतकर्ता एडवोकेट सुरेंद्र कुमार दूहन हैं, जो बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान रह चुके हैं। उनके मामले की सुनवाई पानीपत के लघु सचिवालय स्थित स्थाई लोक अदालत में चल रही है।

अदालत ने मामले में सुनवाई और संभावित सुलह के लिए एयरटेल प्रबंधन की मौजूदगी जरूरी मानी थी। लेकिन 13 अगस्त को एयरटेल की तरफ से कोई प्रतिनिधि या वकील उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद अदालत ने संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी कर अगली तारीख पर जवाब देने के निर्देश दिए हैं।