सोमबीर ह*त्याकांड के चार दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 2.20 लाख रुपये जुर्माना

जींद में सोमबीर हत्याकांड के चार दोषियों को अदालत ने उम्रकैद सुनाई। रोहित, सोनू, मंदीप और शुभम पर कुल 2.20 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया।

सोमबीर ह*त्याकांड के चार दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 2.20 लाख रुपये जुर्माना

जींद की अदालत ने सोमबीर हत्याकांड में चार दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

➤ रोहित और सोनू पर 60-60 हजार रुपये, जबकि मंदीप और शुभम पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना

➤ 2 फरवरी 2022 को बाल कटवाने जाते समय सोमबीर को रास्ते में मारी थी गोली, अस्पताल में हुई थी मौत

जींद में हत्या के एक मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने उचाना कलां निवासी रोहित और उचाना मंडी निवासी सोनू पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, उचाना कलां निवासी मंदीप और उचाना मंडी निवासी शुभम को 50-50 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना राशि जमा नहीं कराने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

यह मामला 2 फरवरी 2022 का है, जब सोमबीर अपने रिश्तेदार के साथ बाल कटवाने जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में उस पर फायरिंग कर दी गई थी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल सोमबीर को उचाना अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया था। मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर हत्या और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

बाल कटवाने जाते समय रास्ते में मारी थी गोली

अभियोग के अनुसार, 2 फरवरी 2022 को चानौत निवासी अमरजीत ने उचाना पुलिस को शिकायत दी थी। उसने बताया कि वह अपनी बुआ के घर उचाना कलां आया हुआ था। घटना वाले दिन वह अपनी बुआ के लड़के सोमबीर के साथ बाल कटवाने के लिए जा रहा था।

इसी दौरान रास्ते में सोमबीर पर फायरिंग कर दी गई। गोली लगने से सोमबीर गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इसके बाद घायल सोमबीर को उपचार के लिए उचाना अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसकी जांच की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका और मृत घोषित कर दिया गया।

घटना के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू की थी। हत्या की इस वारदात में आरोपियों की भूमिका को लेकर जांच की गई और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।

चार आरोपियों के खिलाफ हत्या और शस्त्र अधिनियम के तहत केस

पुलिस ने अमरजीत की शिकायत पर उचाना कलां निवासी रोहित और मंदीप तथा उचाना मंडी निवासी शुभम और सोनू के खिलाफ हत्या और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। मामला दर्ज होने के बाद से ही अदालत में विचाराधीन था।

पुलिस ने मामले से जुड़े तथ्यों और सबूतों को जुटाकर अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।

रोहित और सोनू पर 60-60 हजार रुपये जुर्माना

अदालत ने सजा सुनाते हुए दोषियों पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया। उचाना कलां निवासी रोहित और उचाना मंडी निवासी सोनू को 60-60 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया गया। वहीं, उचाना कलां निवासी मंदीप और उचाना मंडी निवासी शुभम पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना राशि नहीं भरने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस तरह सोमबीर हत्याकांड में चारों दोषियों को उम्रकैद के साथ आर्थिक दंड भी दिया गया है।

डीडीए सुरेंद्र खटखड़ ने की मामले की पैरवी

मामले में पुलिस की ओर से जुटाए गए तथ्यों और सबूतों के आधार पर डीडीए सुरेंद्र खटखड़ ने अदालत में पैरवी की। अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद चारों आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई।