हरियाणा में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी संशाेधित : अब 'कपल केस' में मिलेंगे अधिकतम पांच अंक

हरियाणा सरकार ने मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी-2025 में बदलाव कर दंपती श्रेणी को अधिकतम पांच मेरिट अंक देने का निर्णय लिया है। दोनों सरकारी कर्मचारियों में सिर्फ एक को ही लाभ मिलेगा।

हरियाणा में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी संशाेधित : अब  'कपल केस' में मिलेंगे अधिकतम पांच अंक


मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में बड़ा बदलाव
दंपती श्रेणी में अब अधिकतम 5 मेरिट अंक
दोनों पति-पत्नी सरकारी कर्मचारी हों, तो केवल एक को लाभ



हरियाणा सरकार ने मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी-2025 में एक महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए दंपती श्रेणी के कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों में बदलाव किया है। इस नई व्यवस्था के तहत अब दंपती श्रेणी में कर्मचारी को अधिकतम पांच मेरिट अंक दिए जाएंगे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

संशोधित पॉलिसी के अनुसार यदि किसी कर्मचारी का पति या पत्नी हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ में किसी भी सरकारी विभाग, संगठन, अन्य राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत है, तो कर्मचारी को दंपती श्रेणी के अंतर्गत मेरिट अंक प्राप्त होंगे। इस बदलाव का सीधा उद्देश्य पति-पत्नी दोनों को निकट स्थानों पर सेवाएं सुनिश्चित करना है, ताकि पारिवारिक जीवन प्रभावित न हो।

नई पॉलिसी में एक बड़ा स्पष्टिकरण भी दिया गया है। यदि दोनों पति-पत्नी हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं, तो दंपती श्रेणी के तहत सिर्फ एक कर्मचारी को ही ये पांच मेरिट अंक दिए जाएंगे। इससे ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता और समानता बरकरार रखने का प्रयास किया गया है।

सरकार का मानना है कि इस बदलाव के बाद कर्मचारियों की पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखकर बेहतर स्थानांतरण निर्णय लिए जा सकेंगे। यह संशोधन भविष्य में ट्रांसफर की प्राथमिकताओं को भी प्रभावित करेगा और कर्मचारियों को अपने कार्य-जीवन संतुलन को बनाए रखने में मदद करेगा।