हरियाणा के 13,093 सफाई कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी, 2,000 रुपये मासिक जोखिम भत्ता भी मिलेगा

हरियाणा के 13,093 पालिका रोल सफाई कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा, 2,000 रुपये जोखिम भत्ता, ग्रेच्युटी और अन्य सुविधाएं देने की सरकार ने घोषणा की।

हरियाणा के 13,093 सफाई कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी, 2,000 रुपये मासिक जोखिम भत्ता भी मिलेगा

➤ हरियाणा के 13,093 पालिका रोल सफाई कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने की दिशा में सरकार का बड़ा फैसला

➤ मौजूदा मानदेय के अतिरिक्त 2,000 रुपये मासिक जोखिम भत्ता मिलेगा, 10 साल से अधिक सेवा वालों की मासिक राशि 25,560 रुपये होगी

➤ 60 वर्ष तक सेवा की सुनिश्चितता के साथ महंगाई भत्ता, ग्रेच्युटी और मातृत्व अवकाश जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी


हरियाणा के नगर निकायों में काम करने वाले हजारों सफाई कर्मचारियों के लिए सरकार ने नई सुविधाओं और सेवा सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि प्रदेश के नगर निकायों में कार्यरत 13,093 पालिका रोल सफाई कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए उन्हें हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 के दायरे में लाने की दिशा में कदम उठाया गया है। इसके साथ ही इन कर्मचारियों को मौजूदा मासिक मानदेय 20,590 रुपये के अतिरिक्त 2,000 रुपये मासिक जोखिम भत्ता देने का निर्णय लिया गया है। सरकार के इस फैसले के तहत पात्र कर्मचारियों को 60 वर्ष तक सेवा की सुनिश्चितता और नियमित कर्मचारियों के लगभग समान लाभ उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार अधिनियम के तहत निर्धारित पात्रता के अतिरिक्त 15 प्रतिशत अधिक राशि देने के लिए भी तैयार है।

13,093 सफाई कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश के नगर निकायों में वर्तमान में 13,093 पालिका रोल सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों को अभी 20,590 रुपये मासिक मानदेय दिया जा रहा है। इसमें 19,000 रुपये वेतन और 1,590 रुपये अन्य भत्ते शामिल हैं।

अब सरकार ने इस राशि के अतिरिक्त 2,000 रुपये मासिक जोखिम भत्ता देने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य सफाई कार्य के दौरान कर्मचारियों को होने वाले जोखिम को देखते हुए अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

60 वर्ष तक मिलेगी सेवा की सुनिश्चितता

सरकार इन कर्मचारियों को हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 के दायरे में लाने की दिशा में कदम उठा रही है। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु तक सेवा की सुनिश्चितता देने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार अधिनियम के तहत निर्धारित पात्रता के अलावा 15 प्रतिशत अधिक राशि देने के लिए तैयार है। इससे कर्मचारियों को मिलने वाले आर्थिक लाभों में अतिरिक्त सहायता का रास्ता खुलेगा।

10 साल से अधिक सेवा वालों को मिलेंगे 25,560 रुपये

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, 10 वर्षों से अधिक समय से पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों की मासिक देय राशि बढ़कर 25,560 रुपये हो जाएगी।

इस राशि का विवरण इस प्रकार है।

मद

मासिक राशि

वेतन

21,970 रुपये

जोखिम भत्ता

2,000 रुपये

अन्य भत्ते

1,590 रुपये

कुल मासिक राशि

25,560 रुपये

महंगाई भत्ता और ग्रेच्युटी सहित मिलेंगी अन्य सुविधाएं

सरकार की घोषणा के अनुसार, कर्मचारियों को केवल वेतन और जोखिम भत्ते तक सीमित लाभ नहीं मिलेंगे। उन्हें कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं।

  • वार्षिक महंगाई भत्ता।

  • डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी।

  • मातृत्व अवकाश की सुविधा।

  • HOKAR/ENOL के अंतर्गत मिलने वाली एक्स-ग्रेशिया वित्तीय सहायता राशि।

  • एक्स-ग्रेशिया नियुक्ति।

  • नियमित कर्मचारियों के लगभग समान अन्य पात्र लाभ।

इन सुविधाओं का उद्देश्य कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा के साथ सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर भी सहायता उपलब्ध कराना है।

सफाई कर्मचारियों के सम्मान और सुरक्षा पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सफाई कर्मचारी शहरों की स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

इस फैसले से प्रदेश के नगर निकायों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को आर्थिक लाभ के साथ सेवा सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अलग-अलग सुविधाओं का वास्तविक लाभ संबंधित पात्रता और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मिलेगा।