इकलौते बेटे की हत्या करने वाले पिता को उम्रकैद, कोर्ट का बड़ा फैसला
फतेहाबाद में शराब के नशे में अपने 17 वर्षीय बेटे की हत्या करने वाले पिता को जिला अदालत ने उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
➤ 17 वर्षीय इकलौते बेटे की हत्या के दोषी पिता को उम्रकैद की सजा
➤ जिला कोर्ट ने 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
➤ गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सुनाया फैसला
हरियाणा के फतेहाबाद जिले के भूथन कलां गांव में अपने ही 17 वर्षीय इकलौते बेटे की हत्या करने वाले पिता को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने दोषी सरजीत सिंह पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 20 दिसंबर 2024 का है। पुलिस के अनुसार, आरोपी सरजीत सिंह शराब के नशे में घर पहुंचा था। किसी बात को लेकर उसका अपने बेटे परमजीत सिंह से विवाद हो गया। गुस्से में उसने लकड़ी के डंडे से बेटे के सिर पर कई वार कर दिए, जिससे किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया।
परिजन घायल परमजीत को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पोस्टमॉर्टम के बाद हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया था।
मृतक की मां रोशनी देवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि घटना के समय वह अपनी शादीशुदा बेटी के घर गई हुई थीं। सूचना मिलने पर जब वह घर पहुंचीं तो आरोपी पति ने खुद स्वीकार किया कि उसने शराब के नशे में बेटे के सिर पर डंडा मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
जिला अटॉर्नी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला अटॉर्नी अरुण बंसल ने प्रभावी पैरवी की। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने प्रत्यक्षदर्शी गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य पेश किए गए। इन्हीं के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
Akhil Mahajan