15 साल पुराने हत्याकांड में पूर्व विधायक बाली पहलवान को उम्रकैद, 6 अन्य दोषियों को भी सजा

रोहतक कोर्ट ने पूर्व विधायक बलवीर सिंह उर्फ बाली पहलवान समेत 7 दोषियों को मई 2011 के विष्णु निगाना हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई

15 साल पुराने हत्याकांड में पूर्व विधायक बाली पहलवान को उम्रकैद, 6 अन्य दोषियों को भी सजा

➤ पूर्व विधायक बलवीर सिंह उर्फ बाली पहलवान समेत 7 दोषियों को उम्रकैद
➤ कलानौर अनाज मंडी में मई 2011 में हुई थी आढ़ती विष्णु भगवान की हत्या
➤ रोहतक की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने सुनाई उम्रकैद और जुर्माने की सजा


रोहतक। हरियाणा के कलानौर विधानसभा क्षेत्र से दो बार इनेलो (INLD) के टिकट पर विधायक रह चुके बलवीर सिंह उर्फ बाली पहलवान को करीब 15 साल पुराने चर्चित हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। रोहतक की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने बाली पहलवान समेत कुल 7 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला मई 2011 में कलानौर की अनाज मंडी में प्रमुख आढ़ती विष्णु भगवान उर्फ विष्णु निगाना की दिनदहाड़े हुई हत्या से जुड़ा है।

अदालत के फैसले के मद्देनजर कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। सुरक्षा व्यवस्था इसलिए कड़ी रखी गई, ताकि फैसले के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने गवाहों के बयानों और फॉरेंसिक तथा बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर पूर्व विधायक बाली पहलवान समेत सातों आरोपियों को हत्या और साजिश का दोषी माना।

कलानौर अनाज मंडी में दिनदहाड़े हुई थी हत्या

मामला मई 2011 का है। कलानौर की अनाज मंडी में प्रमुख आढ़ती विष्णु भगवान उर्फ विष्णु निगाना की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। हत्या के पीछे अनाज मंडी में आढ़त, लेन-देन और आपसी वर्चस्व तथा रंजिश से जुड़ा विवाद बताया गया था।

मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर कलानौर थाने में पूर्व विधायक बाली पहलवान और उनके अन्य साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में हत्या की धारा 302 के साथ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी।

लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आया फैसला

हत्या के इस मामले में करीब 15 साल तक कानूनी प्रक्रिया चली। इस दौरान अदालत में गवाहों के बयान दर्ज किए गए और मामले से संबंधित फॉरेंसिक तथा बैलिस्टिक रिपोर्ट को भी साक्ष्य के तौर पर देखा गया।

अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर बाली पहलवान समेत सातों आरोपियों को हत्या और साजिश का दोषी माना। इसके बाद अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास और आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई।

कौन हैं बाली पहलवान

बलवीर सिंह उर्फ बाली पहलवान हरियाणा की राजनीति में कलानौर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। वह इनेलो (INLD) के टिकट पर कलानौर विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक रह चुके हैं।

अब करीब 15 साल पुराने हत्या के मामले में अदालत द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद उनका नाम एक बार फिर चर्चा में है।

फैसले से पहले कोर्ट परिसर में रही कड़ी सुरक्षा

अदालत के फैसले को देखते हुए रोहतक कोर्ट परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी, ताकि फैसले के दौरान किसी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो।

मामले में अदालत ने पूर्व विधायक बाली पहलवान सहित कुल 7 आरोपियों को दोषी करार दिया और सभी को उम्रकैद तथा आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई।

मई 2011 के हत्याकांड से जुड़े प्रमुख तथ्य

कलानौर की अनाज मंडी में हुई यह वारदात लंबे समय से चर्चित रही। विष्णु भगवान उर्फ विष्णु निगाना की हत्या के बाद उनके परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। जांच और लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद मामला अदालत तक पहुंचा और अब अदालत ने पूर्व विधायक सहित सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

करीब 15 साल पुराने इस मामले में आया फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कलानौर के पूर्व विधायक बलवीर सिंह उर्फ बाली पहलवान समेत सात आरोपियों को हत्या और साजिश का दोषी माना गया है।