प्रेमी संग बेटी का मर्डर करने वाली मां को उम्रकैद: यमुनानगर से अमृतसर ले जाकर दबाया था गला , शव 3 घंटे गुरुद्वारे में लेकर घूमी

यमुनानगर की महिला मनिंदर कौर को अपनी 3 वर्षीय बेटी की हत्या मामले में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। महिला ने प्रेमी संग मिलकर अमृतसर में वारदात की थी।

प्रेमी संग बेटी का मर्डर करने वाली मां को उम्रकैद: यमुनानगर से अमृतसर ले जाकर दबाया था गला , शव 3 घंटे गुरुद्वारे में लेकर घूमी
  • प्रेमी के साथ मिलकर बेटी की हत्या करने वाली मां को उम्रकैद
  • अमृतसर के होटल में 3 वर्षीय बच्ची का गला घोंटा गया था
  • शव को गोद में लेकर घंटों गुरुद्वारे में घूमती रही आरोपी मां

हरियाणा के यमुनानगर में वर्ष 2022 में हुई तीन वर्षीय मासूम दिवजोत कौर हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. सुखदा प्रीतम की अदालत ने आरोपी मां मनिंदर कौर उर्फ सिम्मी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

मामला उस समय पूरे हरियाणा और पंजाब में चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि आरोप एक मां पर अपनी ही मासूम बेटी की हत्या करने का था। करीब चार साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज, होटल रिकॉर्ड, मोबाइल चैट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर यह फैसला सुनाया।

यह मामला यमुनानगर के गांधी नगर थाना क्षेत्र के कुलदीप नगर का है। 10 अगस्त 2022 को बच्ची के पिता कुलविंदर सिंह ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि उसकी पत्नी मनिंदर कौर अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से चली गई है। उसने पुलिस को यह भी बताया था कि उसकी पत्नी के किसी अन्य युवक के साथ संबंध हैं और उसे बच्चों की सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस हो रहा है।

इसी दौरान अमृतसर से सूचना मिली कि श्री हरिमंदिर साहिब (गोल्डन टेंपल) परिसर के पास एक तीन वर्षीय बच्ची का शव लावारिस हालत में मिला है। बच्ची का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। SGPC और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की।

सीसीटीवी फुटेज में एक महिला बच्ची को गोद में लेकर गुरुद्वारा परिसर में घूमती दिखाई दी। बच्ची पूरी तरह ढकी हुई थी और उसके शरीर में कोई हलचल नजर नहीं आ रही थी। महिला के साथ उसका बेटा भी दिखाई दे रहा था। बाद की फुटेज में वही महिला एक बड़े बैग के साथ नजर आई, लेकिन उस समय बच्ची उसके साथ नहीं थी।

फुटेज सामने आने के बाद SGPC ने महिला की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर उसकी पहचान बताने की अपील की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि महिला यमुनानगर निवासी मनिंदर कौर उर्फ सिम्मी है।

पुलिस जांच में सामने आया कि बच्ची का शव छोड़ने के बाद आरोपी महिला अमृतसर से करीब 230 किलोमीटर दूर राजपुरा पहुंची और वहां अपनी बेटी के लापता होने की झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपी महिला टूट गई और उसने बेटी की हत्या की बात कबूल कर ली।

जांच एजेंसियों के अनुसार मनिंदर कौर के अंबाला निवासी युवक अमित के साथ लंबे समय से संबंध थे। दोनों कॉलेज के समय से एक-दूसरे को जानते थे और शादी के बाद भी संपर्क में थे। इसी संबंध को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद भी होते रहते थे।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी महिला और उसके प्रेमी ने नई जिंदगी शुरू करने के लिए बच्चों को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। योजना के तहत 9 अगस्त 2022 को महिला दोनों बच्चों को लेकर घर से निकली और अमृतसर पहुंच गई। वहां वह प्रेमी के साथ एक होटल में रुकी।

जांच के दौरान होटल का रजिस्टर, आधार कार्ड की कॉपी और सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले, जिनमें आरोपी महिला और बच्ची साफ दिखाई दिए। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार होटल के कमरे में बच्ची की हत्या गला दबाकर की गई थी।

वारदात के बाद आरोपी महिला करीब तीन घंटे तक मृत बच्ची को गोद में लेकर गोल्डन टेंपल परिसर में घूमती रही ताकि किसी को शक न हो। बाद में उसने बच्ची के शव को गुरुद्वारा परिसर के पास बने प्लाजा क्षेत्र में छोड़ दिया और वहां से निकल गई।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने वारदात के बाद मोबाइल चैट और अन्य डिजिटल सबूत मिटाने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस ने तकनीकी जांच के जरिए सभी कड़ियों को जोड़ लिया।

मामले में सबसे अहम गवाही आरोपी महिला के बेटे की रही। बच्चे ने पुलिस को बताया था कि उसकी मां और उसके साथ मौजूद “अंकल” ने मिलकर उसकी छोटी बहन का गला दबाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बच्ची की मौत गला घोंटने से होने की पुष्टि हुई थी।

सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी महिला को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने सजा के बाद आरोपी को जिला जेल भेजने के आदेश भी जारी किए।