यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज, पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप, जेल में ही रहेंगी यूट्यूबर
➤ पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत खारिज
➤ हिसार जिला अदालत ने पांच महीने से जेल में बंद ज्योति की याचिका नहीं मानी
➤ पुलिस ने बीएनएस और गोपनीयता अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया
पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को अभी जेल से राहत नहीं मिली है। जिला न्यायालय हिसार ने वीरवार को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। ज्योति लगभग पांच महीने से हिसार जेल में बंद है और उस पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है।
17 अक्तूबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे 23 अक्तूबर को सुनाया गया। कोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि फिलहाल आरोपों की जांच जारी है और मामले में पुलिस को और समय चाहिए।
हिसार सिविल लाइन थाना पुलिस ने ज्योति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धाराओं 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया है। यह वही धाराएं हैं जो आम तौर पर राजकीय गोपनीय सूचनाओं के लीक या जासूसी के मामलों में लगाई जाती हैं।
ज्योति के वकील ने अदालत में दलील दी कि चार्जशीट में कोई ठोस सबूत नहीं है और पुलिस ने केवल “संदेह” के आधार पर ज्योति को गिरफ्तार किया। वकील का कहना था कि सीक्रेट एक्ट और देशद्रोह जैसी गंभीर धाराएं लगाने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता। इसके बावजूद अदालत ने इस चरण में जमानत देने से इंकार कर दिया।
ज्योति मल्होत्रा एक लोकप्रिय यूट्यूबर हैं और सोशल मीडिया पर अपने ट्रैवल और लाइफस्टाइल वीडियो के लिए जानी जाती थीं। गिरफ्तारी के बाद से उनका चैनल निष्क्रिय है और पुलिस साइबर टीम द्वारा जांच के दायरे में है।
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