गन्नौर की तहसीलदार ललिता निलंबित, बैठकों से गायब रहने पर हुआ एक्शन; भिवानी से किया अटैच

गन्नौर की तहसीलदार ललिता को बैठकों और समाधान शिविरों में अनुपस्थिति की शिकायतों के बाद हरियाणा सरकार ने निलंबित कर भिवानी डीसी कार्यालय अटैच किया है।

गन्नौर की तहसीलदार ललिता निलंबित, बैठकों से गायब रहने पर हुआ एक्शन; भिवानी से किया अटैच

➤ गन्नौर की तहसीलदार ललिता निलंबित, भिवानी डीसी कार्यालय किया अटैच
➤ बैठकों और समाधान शिविरों में अनुपस्थिति की शिकायतों के बाद कार्रवाई
➤ निलंबन के दौरान उपायुक्त की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगी


गन्नौर। हरियाणा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने गन्नौर की तहसीलदार ललिता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ उपायुक्त की ओर से बुलाई गई बैठकों और समाधान शिविरों में शामिल नहीं होने की शिकायतें सामने आई थीं। कार्रवाई के बाद निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय उपायुक्त कार्यालय, भिवानी निर्धारित किया गया है।

सरकार के आदेश के मुताबिक तहसीलदार ललिता को निलंबन के दौरान भिवानी में उपस्थित रहना होगा। वह उपायुक्त की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगी। निलंबन के पहले छह माह के दौरान उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता दिए जाने का प्रावधान रहेगा।

बैठकों और समाधान शिविरों में नहीं पहुंचने की शिकायत

जानकारी के अनुसार तहसीलदार ललिता के खिलाफ उपायुक्त द्वारा बुलाई गई बैठकों और समाधान शिविरों में अनुपस्थित रहने की शिकायतें सामने आई थीं। बताया गया कि उन्हें कई बार बैठकों में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए, लेकिन इसके बावजूद वह बैठकों और शिविरों में नहीं पहुंच रही थीं।

लगातार अनुपस्थिति की शिकायतों के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को लिखा गया। इसके बाद हरियाणा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने निलंबन का आदेश जारी कर दिया।

निलंबन के दौरान भिवानी रहेगा मुख्यालय

निलंबन आदेश के अनुसार तहसीलदार ललिता का मुख्यालय उपायुक्त कार्यालय, भिवानी रहेगा। उन्हें वहां उपस्थित रहना होगा और बिना उपायुक्त की अनुमति के मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।

निलंबन की अवधि के दौरान पहले छह माह तक उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता मिलेगा। सरकार की ओर से इस संबंध में निर्धारित नियमों के तहत आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

आरोपपत्र तैयार करने के निर्देश

सरकार ने उपायुक्त, सोनीपत को निलंबन आदेश तहसीलदार ललिता को उपलब्ध कराने के साथ ही उनके खिलाफ आरोपपत्र तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं।

इस कार्रवाई के बाद संबंधित विभाग की ओर से मामले में आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

लगातार निर्देशों के बावजूद नहीं बदली स्थिति

मिली जानकारी के मुताबिक तहसीलदार को बैठकों और समाधान शिविरों में उपस्थित रहने के लिए कई बार निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद उनकी अनुपस्थिति को लेकर शिकायतें जारी रहीं। इसी के बाद संबंधित विभाग को उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया।

सरकार के इस निर्णय के बाद अब निलंबन अवधि में तहसीलदार ललिता को भिवानी उपायुक्त कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। साथ ही उनके खिलाफ आरोपपत्र तैयार किए जाने की प्रक्रिया भी शुरू होगी।