ज्वेलर्स लूट केस में 5 को सजा,दो को 10 साल, तीन को 7-7 साल की कैद
रेवाड़ी ज्वेलर्स लूट-हमले केस में कोर्ट ने पांच दोषियों को सजा सुनाई। सागर और दीपक को 10-10 साल, तीन दोषियों को 7-7 साल की कैद मिली।
रेवाड़ी में ज्वेलर्स लूट-हमले केस में 5 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सजा
➤ सागर और दीपक को 10-10 साल कैद, दीवान सिंह समेत 3 को 7-7 साल की सजा
➤ जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी
रेवाड़ी की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंकित शर्मा की कोर्ट ने ज्वेलर्स से लूट और हमले के मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने सागर और दीपक को 10-10 साल कैद तथा दीवान सिंह, दिनेश और विकास उर्फ विक्की को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपियों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
यह मामला रेवाड़ी के मोहल्ला रामसिंहपुरा का है, जहां घर में ही ज्वैलरी की दुकान चलाने वाले योगेश ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत के अनुसार, 17 जून 2024 की रात मोहल्ला निवासी सागर अपने साथियों के साथ हथियार और ईंट-पत्थर लेकर उसके घर में घुस गया था। जब योगेश ने आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया तो उस पर ईंट से हमला कर दिया गया।
इसके बाद आरोपी सोने और चांदी के गहने लूटकर फरार हो गए। शिकायत मिलने के बाद शहर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी।
घर में घुसे थे हथियार और ईंट-पत्थर लेकर आरोपी
अभियोग के अनुसार, मोहल्ला रामसिंहपुरा निवासी योगेश घर में ही ज्वैलरी की दुकान चलाता था। 17 जून 2024 की रात आरोपी उसके घर में घुसे। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी हथियारों के अलावा ईंट-पत्थर भी लेकर आए थे।
योगेश ने जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो आरोपियों ने उस पर ईंट से हमला कर दिया। इसके बाद वे घर से सोने और चांदी के गहने लेकर फरार हो गए।
घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ लूटे गए सामान की बरामदगी की कार्रवाई की।
पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर बरामद किया लूट का सामान
जांच के दौरान पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें झज्जर के पलड़ा निवासी दीवान सिंह, रेवाड़ी के मोहल्ला इंद्रा कॉलोनी निवासी विकास उर्फ विक्की, मोहल्ला शुक्रपुरा निवासी दिनेश, मोहल्ला रामसिंहपुरा निवासी दीपक और सागर शामिल थे।
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ लूट का सामान भी बरामद किया था। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा और तभी से इसकी सुनवाई चल रही थी।
कोर्ट ने दोषी मानकर सुनाई अलग-अलग सजा
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने सभी पांच आरोपियों को दोषी माना। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंकित शर्मा की कोर्ट ने सागर और दीपक को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई।
वहीं दीवान सिंह, दिनेश और विकास उर्फ विक्की को 7-7 साल कैद की सजा दी गई। कोर्ट ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।
आदेश के अनुसार, सागर और दीपक पर एक-एक लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है, जबकि दीवान सिंह, दिनेश और विकास उर्फ विक्की पर 50-50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।
जुर्माना नहीं भरा तो एक साल और जेल
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोषी जुर्माना राशि जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें एक-एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
इस तरह ज्वेलर्स से लूट और हमले के इस मामले में अदालत ने पांचों दोषियों को उनकी भूमिका के अनुसार अलग-अलग अवधि की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
Akhil Mahajan