रक्षाबंधन पर हरियाणा की महिलाओं को बड़ा तोहफा, 36 घंटे बसों में फ्री सफर; 15 साल तक के बच्चों का भी नहीं लगेगा किराया

रक्षाबंधन पर हरियाणा में महिलाओं और 15 साल तक के बच्चों का 36 घंटे बस सफर मुफ्त रहेगा। जानिए सुविधा कब से कब तक और कहां लागू होगी।

रक्षाबंधन पर हरियाणा की महिलाओं को बड़ा तोहफा, 36 घंटे बसों में फ्री सफर; 15 साल तक के बच्चों का भी नहीं लगेगा किराया

महिलाओं और 15 साल तक के बच्चों का सफर मुफ्त
27 अगस्त दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त रात 12 बजे तक सुविधा
हरियाणा के साथ दिल्ली-चंडीगढ़ जाने वाली साधारण बसों में भी छूट


पंचकूला। रक्षाबंधन के पर्व पर हरियाणा सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ी राहत दी है। इस बार 28 अगस्त 2026 को मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं और उनके साथ सफर करने वाले 15 साल तक के बच्चों को हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में यात्रा के लिए किराया नहीं देना होगा। सरकार की ओर से यह सुविधा कुल 36 घंटे के लिए लागू की जा रही है, ताकि महिलाएं रक्षाबंधन के मौके पर अपने मायके और रिश्तेदारों तक आसानी से पहुंच सकें।

राज्य परिवहन निदेशक कार्यालय की ओर से इस संबंध में प्रदेश के सभी जीएम को आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक यह विशेष यात्रा सुविधा 27 अगस्त 2026 की दोपहर 12:00 बजे से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि यानी रात 12:00 बजे तक लागू रहेगी।

इस दौरान हरियाणा की सभी महिलाओं को यात्रा के लिए किराया नहीं देना होगा। खास बात यह है कि महिलाओं के साथ यात्रा करने वाले 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों को भी टिकट नहीं लेना होगा। यानी रक्षाबंधन के दौरान परिवार के साथ बस से यात्रा करने वाली महिलाओं और उनके 15 साल तक के बच्चों के लिए सफर मुफ्त रहेगा।

36 घंटे तक लागू रहेगी सुविधा

सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार मुफ्त यात्रा की सुविधा 27 अगस्त दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त रात 12 बजे तक रहेगी। इस तरह महिलाओं को रक्षाबंधन से पहले अपने मायके जाने और पर्व के दिन वापस लौटने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

रक्षाबंधन के मौके पर हर साल बड़ी संख्या में महिलाएं अपने मायके और रिश्तेदारों के घर जाती हैं। ऐसे में बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा से उन्हें आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

हरियाणा के अलावा दिल्ली और चंडीगढ़ तक भी फायदा

इस योजना का दायरा केवल हरियाणा के भीतर चलने वाली बसों तक सीमित नहीं रखा गया है। यह सुविधा हरियाणा राज्य के भीतर चलने वाली साधारण बसों के साथ-साथ चंडीगढ़ और दिल्ली तक आने-जाने वाली साधारण बसों में भी लागू होगी।

यानी इस अवधि के दौरान हरियाणा रोडवेज की साधारण बस से दिल्ली या चंडीगढ़ की यात्रा करने वाली पात्र महिलाओं और उनके साथ सफर करने वाले 15 साल तक के बच्चों को भी किराया नहीं देना होगा।

सभी जीएम को जारी किए गए आदेश

राज्य परिवहन निदेशक कार्यालय की ओर से प्रदेश के सभी जीएम को इस संबंध में दिशा-निर्देश भेजे गए हैं। आदेश में मुफ्त यात्रा की समय सीमा भी स्पष्ट की गई है, ताकि रक्षाबंधन के दौरान बसों में सफर करने वाली महिलाओं और बच्चों को सुविधा का लाभ मिल सके।

सरकार की इस व्यवस्था का उद्देश्य रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाओं को आवागमन में सुविधा उपलब्ध कराना है। 27 अगस्त की दोपहर से शुरू होने वाली यह सुविधा 28 अगस्त की रात 12 बजे तक जारी रहेगी।