अनुबंधित कर्मचारियों के लिए सरकार का मास्टर प्लान, रिटायरमेंट तक सेफ रहेगी नौकरी

हरियाणा सरकार ने पात्र कच्चे कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के लिए नया सिस्टम लागू किया। सुपरन्यूमरेरी पद बनेंगे और नियमित पद कर्मचारी सेवा तक फ्रीज रहेंगे।

अनुबंधित कर्मचारियों के लिए सरकार का मास्टर प्लान, रिटायरमेंट तक सेफ रहेगी  नौकरी

➤ हर पात्र कच्चे कर्मचारी के लिए बनेगा सुपरन्यूमरेरी पद, रिटायरमेंट तक सेवा रहेगी सुरक्षित

➤ सुपरन्यूमरेरी पद बनते ही उसी कैडर का एक नियमित पद फ्रीज होगा, नई भर्ती नहीं हो सकेगी

➤ ऑनलाइन पोर्टल से होगी पूरी प्रक्रिया, सरप्लस कर्मचारियों को खाली पद वाले विभागों में एडजस्ट किया जाएगा


पंचकूला। हरियाणा सरकार ने राज्य के हजारों कच्चे यानी अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने के लिए मास्टर प्लान लागू कर दिया है। मानव संसाधन विभाग (HRD) ने मंगलवार 1 सितंबर 2026 को सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों और उपायुक्तों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं।

सरकार के नए आदेश के तहत 'हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस) एक्ट, 2024 और रूल्स, 2025' के दायरे में आने वाले हर पात्र कर्मचारी के लिए 'सुपरन्यूमरेरी पद' यानी अतिरिक्त व्यक्तिगत पद सृजित किया जाएगा। इस व्यवस्था के जरिए पात्र कच्चे कर्मचारियों की सेवा रिटायरमेंट तक सुरक्षित रहेगी।

नए सिस्टम में एक तरफ पात्र अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षा दी जाएगी, वहीं दूसरी तरफ विभागों में नियमित पदों को भी फ्रीज रखा जाएगा। कर्मचारी के सेवा से बाहर होने के बाद संबंधित सुपरन्यूमरेरी पद समाप्त होगा और फ्रीज किया गया नियमित पद फिर से बहाल किया जा सकेगा।

हर पात्र कर्मचारी के लिए बनाया जाएगा अलग व्यक्तिगत पद

सरकार की व्यवस्था के तहत विभाग में काम कर रहे प्रत्येक पात्र अनुबंधित कर्मचारी के लिए एक व्यक्तिगत सुपरन्यूमरेरी पद बनाया जाएगा। यह पद केवल संबंधित कर्मचारी के लिए होगा और इसका इस्तेमाल किसी दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति के लिए नहीं किया जा सकेगा।

इसे उदाहरण से समझें तो यदि स्वास्थ्य विभाग में कोई कर्मचारी क्लर्क के रूप में कार्यरत है और वह सेवा सुरक्षा का पात्र बनता है, तो केवल उसी कर्मचारी के लिए क्लर्क का एक व्यक्तिगत सुपरन्यूमरेरी पद बनाया जाएगा। यह पद किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं होगा।

इस व्यवस्था का उद्देश्य पात्र कच्चे कर्मचारियों के पद को व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित करना है, ताकि सेवा सुरक्षा के प्रावधान के तहत आने वाले कर्मचारियों को नौकरी से संबंधित अनिश्चितता का सामना न करना पड़े।

सुपरन्यूमरेरी पद बनते ही नियमित पद फ्रीज होगा

नए सिस्टम की एक अहम व्यवस्था यह है कि जैसे ही किसी पात्र कर्मचारी के लिए सुपरन्यूमरेरी पद बनाया जाएगा, उसी कैडर का एक नियमित पद फ्रीज कर दिया जाएगा।

जब तक संबंधित कर्मचारी सेवा में रहेगा, उस फ्रीज किए गए नियमित पद पर कोई नई भर्ती नहीं की जा सकेगी। यानी कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान संबंधित कैडर के एक नियमित पद को रिक्त रखकर भविष्य में उसकी बहाली का रास्ता भी खुला रखा जाएगा।

इस तरह सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के साथ नियमित पदों की व्यवस्था को भी नए सिस्टम से जोड़ा है।

रिटायरमेंट या सेवा खत्म होने पर दोबारा बहाल होगा नियमित पद

कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने, इस्तीफा देने या सेवा से हटने पर उसका सुपरन्यूमरेरी पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जिस नियमित पद को फ्रीज रखा गया था, वह दोबारा बहाल हो जाएगा।

नियमित पद बहाल होने के बाद संबंधित विभाग उस पद पर नियमानुसार नई भर्ती कर सकेगा। यानी सुपरन्यूमरेरी पद स्थायी रूप से विभाग की पद संरचना में नहीं रहेगा, बल्कि संबंधित कर्मचारी की सेवा अवधि तक ही प्रभावी रहेगा।

ज्यादा कर्मचारी होने पर दूसरे विभागों में किया जाएगा समायोजन

सरकार ने ऐसे विभागों के लिए भी व्यवस्था तय की है, जहां उपलब्ध काम या स्वीकृत पदों की तुलना में कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है। ऐसी स्थिति में जूनियर कर्मचारियों को सरप्लस यानी अधिशेष माना जाएगा।

संबंधित विभाग ऐसे कर्मचारियों के लिए सुपरन्यूमरेरी पद बनाएगा और उनकी सूची मानव संसाधन विभाग (HRD) को भेजेगा। इसके बाद HRD इन कर्मचारियों को उन विभागों में ट्रांसफर या एडजस्ट करेगा, जहां पद खाली हैं।

इस व्यवस्था का मकसद कर्मचारियों की उपलब्धता और विभागों में खाली पदों के बीच संतुलन बनाना है। इसके तहत सरप्लस कर्मचारियों को ऐसे विभागों में समायोजित किया जाएगा, जहां उनकी जरूरत और पद उपलब्ध हैं।

ऑनलाइन पोर्टल से होगी पूरी प्रक्रिया, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सुपरन्यूमरेरी पदों के सृजन और कर्मचारियों के समायोजन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही पूरी की जाएगी। इससे प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी रखने की व्यवस्था की गई है।

सभी विभागाध्यक्षों और प्रशासनिक अधिकारियों को पात्र कर्मचारियों की पहचान कर यह प्रक्रिया बिना किसी देरी के निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी पात्र कर्मचारी का मामला बेवजह लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। अधिकारियों को पात्र कर्मचारियों के मामलों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

कच्चे कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के लिए लागू हुआ मास्टर प्लान

हरियाणा सरकार का यह नया सिस्टम हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस) एक्ट, 2024 और रूल्स, 2025 के तहत आने वाले पात्र अनुबंधित कर्मचारियों को ध्यान में रखकर लागू किया गया है।

इसमें हर पात्र कर्मचारी के लिए व्यक्तिगत सुपरन्यूमरेरी पद बनाने, उसी कैडर के नियमित पद को फ्रीज करने, कर्मचारी के सेवा से बाहर होने पर सुपरन्यूमरेरी पद समाप्त करने और नियमित पद को बहाल करने की व्यवस्था की गई है।

वहीं, जिन विभागों में कर्मचारी उपलब्ध काम या पदों की तुलना में अधिक हैं, वहां सरप्लस कर्मचारियों के सुपरन्यूमरेरी पदों की सूची HRD को भेजी जाएगी। HRD उन्हें खाली पदों वाले दूसरे विभागों में ट्रांसफर या एडजस्ट करेगा।

सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इससे राज्य के हजारों पात्र कच्चे कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के लिए लागू व्यवस्था को विभागीय स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा।