फरीदाबाद में 4 एकड़ की अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, 10 डीपीसी और 2 पक्के निर्माण ध्वस्त
फरीदाबाद के मुजेरी गांव में 4 एकड़ की अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला। 10 डीपीसी, दो पक्के निर्माण और दो चारदीवारी तोड़ी गईं।
फरीदाबाद के मुजेरी गांव में 4 एकड़ में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर
➤ 10 डीपीसी, 2 पक्के निर्माण और 2 चारदीवारी ध्वस्त, प्लॉटों के लिए बनाए कच्चे रास्ते भी हटाए
➤ डीटीपी यजन चौधरी की चेतावनी, प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित विभाग से वैधता की जांच जरूर कराएं
हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला नगर योजनाकार विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के मुजेरी गांव की राजस्व संपदा में करीब 4 एकड़ जमीन पर विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान विभाग की टीम ने 10 डीपीसी (डैम्प प्रूफ कोर्स), दो पक्के निर्माण और दो चारदीवारी तोड़ दीं। इतना ही नहीं, कॉलोनी में प्लॉटों तक पहुंचने के लिए बनाए गए कच्चे रास्तों के नेटवर्क को भी मशीनों की मदद से खत्म कर दिया गया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई के बाद जिला नगर योजनाकार (इंफोर्समेंट) यजन चौधरी ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने या मकान का निर्माण शुरू करने से पहले उसकी वैधता की जांच जरूर कर लें। बिना मंजूरी विकसित की जा रही कॉलोनियों में निवेश करने से लोगों को भविष्य में आर्थिक नुकसान और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
मुजेरी गांव में 4 एकड़ जमीन पर विकसित हो रही थी अवैध कॉलोनी, विभाग ने चलाया तोड़फोड़ अभियान
फरीदाबाद जिले के मुजेरी गांव की राजस्व संपदा में करीब चार एकड़ जमीन पर अनधिकृत कॉलोनी विकसित की जा रही थी। यहां प्लॉटिंग के साथ-साथ निर्माण से संबंधित गतिविधियां भी चल रही थीं।
मामला जिला नगर योजनाकार विभाग के संज्ञान में आने के बाद कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई।
विभाग की टीम ने अभियान के दौरान उन निर्माणों को निशाना बनाया, जो बिना आवश्यक अनुमति के किए गए थे। इसके साथ ही अवैध प्लॉटिंग के लिए तैयार किए गए ढांचों को भी ध्वस्त किया गया।
कार्रवाई का उद्देश्य कॉलोनी में आगे होने वाले निर्माण और बिना मंजूरी प्लॉटिंग की गतिविधियों पर रोक लगाना था।
बुलडोजर से 10 डीपीसी और दो पक्के निर्माण तोड़े, दो चारदीवारी भी ध्वस्त
तोड़फोड़ अभियान के दौरान विभाग की टीम ने कॉलोनी में बने दो पक्के निर्माणों को मशीनों की मदद से ध्वस्त कर दिया।
इसके अलावा प्लॉटों की सुरक्षा और घेराबंदी के लिए बनाई गई दो चारदीवारी भी तोड़ दी गईं।
कॉलोनी में कई प्लॉटों पर निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी की गई थी। इसके लिए 10 डीपीसी (डैम्प प्रूफ कोर्स) तैयार की गई थीं।
विभाग की टीम ने इन सभी डीपीसी को भी तोड़ दिया, ताकि अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी में आगे निर्माण कार्य नहीं किया जा सके।
इस तरह कार्रवाई के दौरान कुल 10 डीपीसी, दो पक्के निर्माण और दो चारदीवारी ध्वस्त की गईं।
अवैध प्लॉटिंग के लिए तैयार किए गए कच्चे रास्ते भी मशीनों से खत्म किए
मुजेरी गांव में विकसित की जा रही इस कॉलोनी में केवल निर्माण ही नहीं, बल्कि प्लॉटों तक पहुंचने के लिए कच्चे रास्तों का नेटवर्क भी तैयार किया गया था।
इन रास्तों के माध्यम से कॉलोनी के अलग-अलग प्लॉटों तक पहुंचने की व्यवस्था बनाई जा रही थी।
जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ने कार्रवाई के दौरान इन रास्तों को भी मशीनों की मदद से खत्म कर दिया।
विभाग का उद्देश्य केवल तैयार निर्माणों को तोड़ना नहीं, बल्कि अवैध कॉलोनी को आगे विकसित करने के लिए बनाई गई व्यवस्थाओं को भी हटाना था।
इसलिए पक्के निर्माणों और चारदीवारी के साथ-साथ प्लॉटिंग के लिए तैयार किए गए कच्चे रास्तों को भी तोड़फोड़ अभियान में शामिल किया गया।
बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ जारी रहेगी नियमानुसार कार्रवाई
जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से बिना मंजूरी विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।
जिला नगर योजनाकार (इंफोर्समेंट) अधिकारी यजन चौधरी ने बताया कि बिना आवश्यक अनुमति कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ विभाग नियमानुसार कार्रवाई करता है।
मुजेरी गांव में की गई कार्रवाई भी इसी प्रक्रिया के तहत की गई है।
विभाग ने कॉलोनी में बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के साथ-साथ उन ढांचों को भी हटाया, जिनका इस्तेमाल आगे प्लॉटिंग और निर्माण के लिए किया जा सकता था।
अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अनधिकृत कॉलोनियों में निर्माण करने से पहले संबंधित विभाग की अनुमति और कॉलोनी की वैधता की जानकारी होना जरूरी है।
डीटीपी यजन चौधरी की लोगों से अपील, प्लॉट खरीदने से पहले वैधता की जांच जरूर करें
जिला नगर योजनाकार (इंफोर्समेंट) यजन चौधरी ने लोगों से अपील की है कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले उसकी कानूनी स्थिति की जानकारी जरूर प्राप्त करें।
उन्होंने कहा कि प्लॉट खरीदने या निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से यह जांच करानी चाहिए कि कॉलोनी वैध है या नहीं।
बिना मंजूरी विकसित की जा रही कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले लोगों को भविष्य में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
इसके अलावा ऐसी कॉलोनियों में निर्माण करने पर कानूनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है।
डीटीपी ने लोगों को सलाह दी कि जमीन या प्लॉट खरीदने का फैसला करने से पहले संबंधित विभाग से उसकी वैधता की पुष्टि जरूर कर लें।
अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वालों को आर्थिक नुकसान का खतरा
फरीदाबाद में मुजेरी गांव की अवैध कॉलोनी पर हुई कार्रवाई ने बिना मंजूरी विकसित की जा रही कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से जुड़े जोखिम को फिर सामने ला दिया है।
विभाग की ओर से लगातार लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती रही है। इसके बावजूद अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉटिंग और निर्माण से संबंधित गतिविधियां सामने आती हैं।
ऐसी कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने के बाद यदि निर्माण अवैध पाया जाता है, तो विभाग की कार्रवाई के कारण खरीदारों को आर्थिक नुकसान हो सकता है।
इसी वजह से विभाग ने लोगों को प्लॉट खरीदने या निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से कॉलोनी की वैधता की जांच कराने की सलाह दी है।
मुजेरी गांव में हुई कार्रवाई के दौरान भी विभाग ने अवैध निर्माणों के साथ-साथ प्लॉटिंग के लिए तैयार किए गए रास्तों को हटाया है, ताकि कॉलोनी में आगे विकास गतिविधियों को रोका जा सके।
मुजेरी की अवैध कॉलोनी में क्या-क्या तोड़ा गया, जानिए कार्रवाई का पूरा विवरण
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कार्रवाई का विवरण |
संख्या या क्षेत्रफल |
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अवैध कॉलोनी का क्षेत्रफल |
करीब 4 एकड़ |
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ध्वस्त पक्के निर्माण |
2 |
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तोड़ी गई चारदीवारी |
2 |
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ध्वस्त डीपीसी |
10 |
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प्लॉटों के लिए बनाए कच्चे रास्ते |
नेटवर्क हटाया गया |
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कार्रवाई करने वाला विभाग |
जिला नगर योजनाकार विभाग |
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संबंधित अधिकारी |
यजन चौधरी, डीटीपी (इंफोर्समेंट) |
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कार्रवाई का स्थान |
गांव मुजेरी, फरीदाबाद |
अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई के बीच विभाग ने दोहराई चेतावनी
फरीदाबाद के मुजेरी गांव में करीब चार एकड़ की अनधिकृत कॉलोनी पर की गई कार्रवाई के दौरान विभाग ने निर्माण और प्लॉटिंग से जुड़े ढांचों को ध्वस्त कर दिया।
विभाग का कहना है कि बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।
डीटीपी यजन चौधरी ने लोगों को एक बार फिर आगाह किया है कि प्लॉट खरीदने या निर्माण शुरू करने से पहले कॉलोनी की वैधता की जांच कराना जरूरी है।
इससे भविष्य में होने वाले आर्थिक नुकसान और कानूनी परेशानियों से बचा जा सकता है।
Akhil Mahajan