चंडीगढ़ के वकील ने मांगी पड़ोसी की पिटाई की अनुमति, वजह चौंका देने वाली
चंडीगढ़ के एक वकील ने पुलिस और हाईकोर्ट को पत्र लिखकर पड़ोसी की पिटाई की अनुमति मांगी। वकील का आरोप है कि पड़ोसी ने उनकी थार Roxx को नुकसान पहुंचाया लेकिन एफआईआर नहीं हुई।
-
चंडीगढ़ के वकील ने पड़ोसी की पिटाई की अनुमति मांगी
-
पुलिस पर एफआईआर दर्ज न करने का आरोप लगाया
-
कहा- बीएनएस के तहत है अधिकार, खुद दे सकते हैं सजा
चंडीगढ़ में एक वकील द्वारा पुलिस से पड़ोसी की पिटाई की इजाजत मांगने का अनोखा मामला सामने आया है। वकील ने इस संबंध में डीजीपी, एसएसपी, गृह सचिव, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और बार काउंसिल चेयरमैन को पत्र भेजा है।
वकील का आरोप है कि उनके पड़ोसी ने जानबूझकर उनकी नई थार Roxx पर खरोंचें मार दीं, जिससे करीब एक लाख रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई।
वकील ने पत्र में लिखा कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो उन्हें व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से दंड देने का अधिकार है। इस आधार पर उन्होंने पड़ोसी की पिटाई की अनुमति मांगी है।
मामले को लेकर जब मीडिया ने सेक्टर-34 थाना पुलिस से संपर्क किया तो पुलिस ने ऐसी शिकायत मिलने से इनकार किया। हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि मामले की जांच की जा रही है और फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और कई लोग वकील के इस कदम को व्यंग्यात्मक विरोध का तरीका बता रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती, तो वकील को ऐसा कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती।
Author1