भिवानी में शिक्षक और परिवार के तिहरे हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद
भिवानी नई बस्ती में शिक्षक राजेश, पत्नी सुशीला और भतीजी की हत्या के मामले में आरोपी विजेंद्र और प्रदीप दोषी पाए गए। अदालत ने दोनों को उम्रकैद और 90-90 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया।
➤भिवानी नई बस्ती में शिक्षक और परिवार के तिहरे हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद
➤आरोपी विजेंद्र उर्फ डॉक्टर और उसका साथी प्रदीप ने संपत्ति के लालच में साजिश रची
➤न्यायालय ने दोनों पर 90-90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, न भरने पर अतिरिक्त कारावास
भिवानी की नई बस्ती में पिछले साल जनवरी में हुई भूचाल जैसी घटना को न्यायालय ने अब अंजाम दिया है। शिक्षक राजेश, उनकी पत्नी सुशीला और नाबालिग भतीजी की तिहरी हत्या के मामले में विजेंद्र उर्फ डॉक्टर और उसका दोस्त प्रदीप दोषी पाए गए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आशू कुमार जैन की अदालत ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई और 90-90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
हत्याकांड की भयानक साजिश संपत्ति के लालच में रची गई थी। आरोपी विजेंद्र ने अपने छोटे भाई राजेश की संपत्ति हथियाने के लिए प्रदीप के साथ मिलकर योजना बनाई। साजिश के तहत पहले तीनों को जूस में नशे की गोलियां मिलाकर नींद में डाल दिया गया, फिर कमरे में कोयले की अंगीठी जला दी गई और दरवाजा बंद कर दिया गया।
घटना की रात 25 जनवरी 2023 को तीनों का परिवार मौत के घाट उतार दिया गया। शुरूआत में पुलिस ने इसे अंग्रेजी गैस से हुई दुर्घटना माना, लेकिन पड़ोसियों के घर लगे सीसीटीवी कैमरे ने आरोपी की पोल खोल दी। फुटेज में विजेंद्र को हत्या से पहले घर में जाते हुए देखा गया, जिससे पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ के बाद हत्या की साजिश कबूल करवा ली।
वारदात के दौरान आरोपी ने घर के महत्वपूर्ण गहने भी चोरी कर लिए थे। पुलिस ने भौतिक व तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। औद्योगिक पुलिस थाना के तत्कालीन इंचार्ज सहायक उप निरीक्षक मनीष वालिया ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर केस को अदालत में पेश किया।
अदालत ने दोषियों को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई:
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धारा 302 IPC: उम्रकैद + 50,000 रुपये जुर्माना
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धारा 120B IPC: उम्रकैद + 20,000 रुपये जुर्माना
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धारा 328 IPC: 10 साल कैद + 10,000 रुपये जुर्माना
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धारा 380 IPC: 7 साल कैद + 5,000 रुपये जुर्माना
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धारा 201 IPC: 3 साल कैद + 5,000 रुपये जुर्माना
जुर्माना न भरने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
हत्या का सच नौ दिन बाद उजागर हुआ, जब पुलिस ने कमरे में अंगीठी की जांच की। इसके बाद थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने 3 फरवरी 2023 को हत्या का केस दर्ज किया। मृतक राजेश के ससुर और सुशीला के पिता ने शुरुआती संदेह जताया, जिसके बाद पुलिस ने साजिश के एंगल से जांच शुरू की।
भिवानी पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने कहा कि जिले के सभी थाना एसएचओ और चौकी इंचार्ज को निर्देश दिए गए हैं कि गंभीर अपराधों में किसी भी विलंब के बिना केस दर्ज करें। महत्वपूर्ण और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी कार्रवाई करें, ताकि पीड़ित को न्याय और आरोपियों को सजा मिल सके।
इस मामले ने नई बस्ती और आसपास के लोगों में दहशत पैदा कर दी थी। अब अदालत के फैसले के बाद न केवल परिवार को न्याय मिला है बल्कि अपराधियों के खिलाफ स्पष्ट संदेश भी दिया गया है कि साजिश और लालच के लिए की गई हत्या नहीं बख्शी जाएगी।
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