हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले, अग्निवीरों को 20% आरक्षण, EV पर 100% टैक्स छूट
हरियाणा कैबिनेट ने 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। अग्निवीरों को 20% आरक्षण, इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% टैक्स छूट और प्रॉपर्टी टैक्स की नई व्यवस्था लागू की गई।
- हरियाणा कैबिनेट ने 26 में से 22 एजेंडों को दी मंजूरी
- अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 20% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा
- 30 लाख तक के EV पर 100% टैक्स छूट, प्रॉपर्टी टैक्स का नया फॉर्मूला लागू
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को चंडीगढ़ सचिवालय स्थित सीएमओ के कमेटी रूम में हुई कैबिनेट बैठक में 26 में से 22 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी दे दी गई। बैठक में उद्योग, आवास, वित्त, उच्च शिक्षा, पंचायत, न्यायिक सेवा और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली हरियाणा की पैरा एथलीट को बधाई दी। इसके बाद उन्होंने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण देने का फैसला किया है। इससे सेना में सेवा देने वाले युवाओं को राज्य की सीधी भर्तियों में विशेष लाभ मिलेगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 30 लाख रुपए तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत वाहन कर (Vehicle Tax) की छूट मिलेगी। वहीं 30 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले EV पर 50 प्रतिशत टैक्स छूट दी जाएगी।
महिलाओं को भी सरकार ने राहत दी है। 30 लाख रुपए तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहन यदि किसी महिला के नाम खरीदे या ट्रांसफर किए जाते हैं तो वाहन कर में 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह घोषणा मार्च 2026 के बजट में की गई थी, जिसे अब लागू करने की मंजूरी दे दी गई है।
शहरी प्रॉपर्टी टैक्स के लिए सरकार ने नई प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। अब कलेक्टर रेट के आधार पर टैक्स निर्धारित किया जाएगा। लाल डोरा क्षेत्र की आवासीय संपत्तियों को 75 प्रतिशत रिबेट मिलेगी। वहीं महिलाओं के स्वामित्व वाली संपत्ति पर 25 प्रतिशत तथा दिव्यांगों को 10 प्रतिशत टैक्स छूट दी जाएगी।
कैबिनेट ने हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन को भी मंजूरी दी है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, पांच गैर-सरकारी सदस्य और एक सचिव होंगे। इनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और आयोग को सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां भी प्राप्त होंगी।
सरकार ने शहीदों के आश्रितों को भी बड़ी राहत दी है। अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े कुछ मामलों में विशेष छूट देते हुए करनाल के सुल्तान सिंह, भिवानी के गुरदीप और संदीप कुमार के परिवारों को लाभ देने का निर्णय लिया गया है, जिससे उनके आश्रितों को नौकरी मिल सकेगी।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में कलश यात्रा निकाली जाएगी। यह कलश गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर से पूरे हरियाणा में ले जाया जाएगा।
pooja