अंकित बालियान हत्याकांड में आरोपियों के घरों की संपत्ति कुर्क

अंकित बालियान हत्याकांड में शामली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर भोलू शाहपुरिया, आर्यन संधू और सत्यम कादयान के घरों की संपत्ति कुर्क कर सामान जब्त किया।

अंकित बालियान हत्याकांड में आरोपियों के घरों की संपत्ति कुर्क

➤ तीन फरार आरोपियों के घरों की संपत्ति कुर्क
➤ सोनीपत और करनाल में शामली पुलिस ने की कार्रवाई
➤ कोर्ट के आदेश पर घरों से सामान जब्त, तलाश जारी


शामली। हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड में फरार चल रहे तीन आरोपियों के खिलाफ शामली पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना के आदेश पर पुलिस ने राहुल उर्फ भोलू शाहपुरिया, आर्यन संधू और सत्यम कादयान की संपत्ति कुर्क कर ली। तीनों आरोपियों के खिलाफ पहले गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे और गिरफ्तारी नहीं होने पर उनकी फरारी की उद्घोषणा भी की जा चुकी थी। इसके बावजूद तीनों न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद अदालत के आदेश पर पुलिस ने सोनीपत और करनाल पहुंचकर उनके घरों से कुर्की योग्य सामान जब्त किया।

दरअसल, 26 अगस्त की शाम करीब 6:45 बजे कोतवाली शामली क्षेत्र के नालापटरी स्थित फिटनेस जिम से हरियाणवी गायक अंकित बालियान पुत्र सतबीर सिंह निवासी बनतीखेड़ा, थाना बाबरी जिम करके बाहर निकले थे। इसी दौरान चार हथियारबंद बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसा दी थीं। गोलीबारी में अंकित बालियान की हत्या हो गई थी। घटना के बाद मृतक के पिता सतबीर सिंह की तहरीर पर कोतवाली शामली में मुकदमा दर्ज किया गया था।

हत्याकांड के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई थीं। पुलिस कार्रवाई के दौरान 31 अगस्त को कोतवाली शामली, झिंझाना पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई हुई थी। इस दौरान आरोपी मोहित और सुमित पुलिस की आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में घायल हुए थे। उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई थी। इसके बाद 30 सितंबर को आरोपी रोहित लाडला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

पुलिस के अनुसार, हत्याकांड में शामिल राहुल उर्फ भोलू शाहपुरिया, आर्यन संधू और सत्यम कादयान की गिरफ्तारी के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना की अदालत से गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। गिरफ्तारी नहीं होने पर अदालत की ओर से तीनों आरोपियों की फरारी की उद्घोषणा भी की गई थी। इसके बाद भी तीनों आरोपी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस स्थिति में अदालत ने 3 अक्तूबर को तीनों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए।

अदालत के आदेश के बाद रविवार को सीओ सिटी जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में शामली पुलिस की टीम आरोपियों के मूल पतों पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय पुलिस, गवाहों और अन्य लोगों की मौजूदगी में नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने घरों में मौजूद कुर्की योग्य सामान को जब्त किया।

राहुल उर्फ भोलू शाहपुरिया, निवासी शाहपुर तुर्क, थाना मुरथल, सोनीपत के मकान से डबल बेड, सेफ, वाशिंग मशीन, एसी, संदूक, एलईडी टीवी और जिम का सामान समेत अन्य कुर्की योग्य संपत्ति जब्त की गई।

वहीं आर्यन संधू, निवासी मोहल्ला सोमला जाटान, कालंदरी गेट, करनाल के मकान से सेफ, वाशिंग मशीन, एसी, संदूक, एलईडी टीवी और इनवर्टर-बैटरी समेत अन्य सामान कुर्क किया गया।

इसी तरह सत्यम कादयान, निवासी गोपीवाला डेरा, थाना सिटी सेक्टर-4, करनाल के मकान से सेफ, दीवान बेड, जिम का सामान, सोफा और डाइनिंग टेबल समेत अन्य कुर्की योग्य सामान जब्त किया गया।

पुलिस की इस कार्रवाई के बाद हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपियों पर कानूनी शिकंजा और कड़ा हो गया है। पुलिस के अनुसार, मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई लगातार जारी है।