नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल जेल,जींद पोस्को कोर्ट ने लगाया 1.15 लाख का जुर्माना
जींद की फास्ट ट्रैक स्पेशल पोस्को कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी गौरव को 20 साल की जेल और 1.15 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
जींद पोस्को कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी को सुनाई 20 साल की जेल
➤ दोषी पर कुल 1 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया
➤ मामला 11 जून 2024 को जींद शहर थाने में दर्ज हुआ था
जींद की फास्ट ट्रैक स्पेशल पोस्को कोर्ट ने एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और रेप के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर कुल 1 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला 11 जून 2024 को जींद शहर थाने में दर्ज हुआ था। शिकायत करने वाले ने बताया था कि सोनीपत के लाठ गांव का रहने वाला गौरव उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।
पुलिस ने नाबालिग को ढूंढ निकाला, बयान के बाद रेप का मामला दर्ज
मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने नाबालिग लड़की की तलाश शुरू की और बाद में उसे ढूंढ निकाला। लड़की के बयान के बाद आरोपी गौरव के खिलाफ रेप का मामला भी दर्ज किया गया।
इसके बाद जींद शहर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ जरूरी सबूत जुटाए। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
पुलिस के सबूतों और पैरवी के बाद कोर्ट ने ठहराया दोषी
मामले की सुनवाई के दौरान स्पेशल पीपी POCSO योगेंद्र राठी ने पैरवी की। पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों को देखते हुए जींद की फास्ट ट्रैक स्पेशल पोस्को कोर्ट ने 2 सितंबर 2026 को गौरव को दोषी ठहराया।
कोर्ट ने पोस्को एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी को 20 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
IPC की धारा 363 और 366 के तहत भी सजा
कोर्ट ने आरोपी को अन्य धाराओं के तहत भी सजा सुनाई। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 363 के तहत उसे 3 साल की जेल और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
वहीं, IPC की धारा 366 के तहत दोषी को 7 साल की जेल और 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
अगर दोषी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
जींद पुलिस ने माता-पिता से की सावधान रहने की अपील
मामले के बाद जींद पुलिस ने माता-पिता से बच्चों की सुरक्षा को लेकर सावधान रहने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि किसी भी गलत गतिविधि की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए।
Akhil Mahajan