हरियाणा में 600 कट्टे सब्सिडी वाली यूरिया जब्त, दो आरोपी गिरफ्तार
कैथल में पुलिस ने 600 कट्टे सब्सिडी वाली कृषि योग्य यूरिया से भरा ट्रक पकड़ा है। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर खाद के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं।
कैथल में 600 कट्टे सब्सिडी वाली यूरिया के साथ ट्रक पकड़ा गया
खाद तस्करी के आरोप में पंजाब और यमुनानगर के दो आरोपी गिरफ्तार
यूरिया के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे, पुलिस नेटवर्क खंगालने में जुटी
हरियाणा के कैथल जिले में सीवन थाना पुलिस ने खाद तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 600 कट्टे सब्सिडी वाली कृषि योग्य यूरिया से भरा ट्रक पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जोगा सिंह निवासी समाना (पंजाब) और आसिफ अली निवासी यमुनानगर के रूप में हुई है। दोनों ट्रक में लदी यूरिया के संबंध में कोई वैध बिल या परिवहन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।
सीवन थाना प्रभारी जयभगवान ने बताया कि पुलिस टीम गांव गोहरा के पास नियमित वाहन जांच कर रही थी। इसी दौरान पंजाब नंबर के एक ट्रक को रोककर तलाशी ली गई। जांच में ट्रक से IFFCO की 600 बोरियां सब्सिडी वाली कृषि योग्य यूरिया बरामद हुईं।
सूचना मिलने पर गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक भूपेंद्र सिंह और उपमंडल कृषि अधिकारी सतीश कुमार मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने प्राथमिक जांच में पुष्टि की कि बरामद खाद भारत सरकार की सब्सिडी वाली कृषि योग्य यूरिया है। इसके बाद खाद के नमूने लेकर उन्हें सील किया गया और जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया।
कृषि विभाग के अनुसार, सब्सिडी वाली कृषि योग्य यूरिया का गैर-कृषि उपयोग, अवैध बिक्री या डायवर्जन कानूनन अपराध है। विभाग की शिकायत के आधार पर पुलिस ने फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर (FCO)-1985 की धारा 4, 5, 25 और 28, आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3 और 7 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के तहत केस दर्ज किया है।
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में सब्सिडी वाली यूरिया कहां से लाई गई थी और इसे किस उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस मामले में कोई बड़ा खाद तस्करी गिरोह तो सक्रिय नहीं है। लैब रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
pooja