किसान आंदोलन में मंत्री रणबीर गंगवा की गाड़ी रोकने के मामले में जिला परिषद प्रतिनिधि संदीप धीरणवास का गिरफ्तारी वारंट जारी
हिसार में रणबीर गंगवा पर हमले के मामले में कोर्ट ने आरोपी संदीप धीरणवास के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। पुलिस को 4 अप्रैल 2026 तक आरोपी को पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।
■ किसान आंदोलन के दौरान गंगवा की गाड़ी पर हमले का मामला
■ संदीप धीरणवास के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी
■ पुलिस को 4 अप्रैल तक आरोपी को कोर्ट में पेश करने के सख्त निर्देश
हरियाणा के हिसार में किसान आंदोलन के दौरान तत्कालीन डिप्टी स्पीकर और वर्तमान मंत्री Ranbir Gangwa की गाड़ी पर हुए हमले के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हिसार की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट ने इस मामले में आरोपी जिला परिषद प्रतिनिधि संदीप धीरणवास के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।
यह मामला उस समय का है जब किसान आंदोलन के दौरान हिसार में रणबीर गंगवा की गाड़ी को घेर लिया गया था और उस पर हमला किया गया था। इस घटना के बाद थाना आज़ाद नगर में एफआईआर नंबर 13/2021 दर्ज की गई थी, जिसमें संदीप धीरणवास समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा दर्ज धाराओं में 147, 149, 186, 291, 307 (हत्या का प्रयास), 332, 341, 353 और 506 जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं, जो इस मामले की गंभीरता को दर्शाती हैं।
अब कोर्ट ने इस केस में कार्रवाई को तेज करते हुए थाना प्रभारी आज़ाद नगर को सख्त निर्देश दिए हैं कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर 4 अप्रैल 2026 तक अदालत में पेश किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि वारंट की तामील नहीं होती है, तो संबंधित पुलिस अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर इसका स्पष्टीकरण देना होगा।
इस आदेश के बाद पुलिस महकमे में हलचल बढ़ गई है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश तेज कर दी गई है। वहीं इस मामले ने एक बार फिर किसान आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं और कानून-व्यवस्था को लेकर बहस को हवा दे दी है।
Akhil Mahajan