भांजे की हत्यारन मौसी को उम्रकैद
हरियाणा के पानीपत में एक महिला ने अपने भांजे गोलू की गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों के बीच नाजायज संबंध थे। अनबन के बाद मौसी देवकी ने हत्या कर दी। अदालत ने दोषी को उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
➤ भांजे की गला दबाकर हत्या करने वाली मौसी को उम्रकैद की सजा
➤ देवकी के थे अपने भांजे गोलू के साथ अवैध संबंध, अनबन के बाद दी मौत
➤ अदालत ने दोषी करार देकर सुनाई उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा
हरियाणा के पानीपत से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने ही भांजे की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी महिला और भांजे के बीच जिस्मानी संबंध थे, लेकिन रिश्ते में अनबन होने के बाद महिला ने उसे मौत के घाट उतार दिया। अब अदालत ने आरोपी मौसी देवकी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार महता की अदालत ने सुनाया। अदालत ने दोषी को 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी दी है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
घटना वर्ष 2021 की है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के मतलावां गांव निवासी मुकेश ने चांदनीबाग थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि उनका छोटा भाई गोलू उर्फ प्रमोद, अपनी सगी मौसी देवकी के साथ अगस्त 2021 में पानीपत आया था। दोनों किशनपुरा खटीक बस्ती में किराए के मकान में रह रहे थे। 30 अक्तूबर 2021 को देवकी ने फोन कर गोलू के भाई को बताया कि “जल्दी आओ, गोलू की छत से गिरकर मौत हो गई।” परिजनों को यह बात संदिग्ध लगी। जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्हें हत्या का शक हुआ।
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि देवकी ने गला दबाकर गोलू की हत्या की थी और इसे छत से गिरने की झूठी कहानी बनाकर छिपाने की कोशिश की थी। 3 नवंबर को पुलिस ने देवकी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। बुधवार को अदालत ने देवकी को दोषी ठहराया और वीरवार को उसे उम्रकैद की सजा सुना दी।
पूछताछ के दौरान देवकी ने पुलिस के सामने हत्या का जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि उसकी शादी हो चुकी थी और उसके तीन बच्चे भी थे, लेकिन वह पति से अलग रहती थी। इसी बीच उसका अपने भांजे गोलू से नाजायज रिश्ता बन गया था। गोलू उस पर लगातार साथ रहने का दबाव बना रहा था। दोनों में कहासुनी बढ़ी तो उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बाद में पड़ोसियों को भ्रमित करने के लिए उसने यह कहानी गढ़ी कि गोलू छत से गिरकर मरा है।
यह मामला न सिर्फ रिश्तों की मर्यादा को तोड़ने वाला, बल्कि मानवता को झकझोर देने वाला अपराध बन गया। अदालत ने इसे “गंभीर और घृणित अपराध” मानते हुए कठोर सजा सुनाई है।
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