हरियाणा में SIR की तारीख बढ़ी, अब 30 नवंबर को आएगी अंतिम मतदाता सूची
हरियाणा में निर्वाचन आयोग ने SIR की समयसीमा बढ़ाई। दावे और आपत्तियों का निपटारा अब 20 नवंबर तक होगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर 2026 को जारी होगी।
➤ हरियाणा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का कार्यक्रम संशोधित
➤ दावे और आपत्तियों के निपटारे के लिए अब 20 नवंबर 2026 तक का समय
➤ अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अब 30 नवंबर 2026 को किया जाएगा
हरियाणा में मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने, गलतियों को ठीक करवाने और दावे-आपत्तियां दर्ज कराने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की समयसीमा बढ़ा दी है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब दावे और आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख 20 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। वहीं, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 30 नवंबर 2026 को होगा। समयसीमा बढ़ने से संबंधित प्रक्रिया के लिए अधिकारियों और मतदाताओं को अतिरिक्त समय मिल गया है।
निर्वाचन आयोग ने 29 अक्टूबर को जारी किया आदेश
भारत निर्वाचन आयोग ने 29 अक्टूबर 2026 को संशोधित कार्यक्रम को लेकर आदेश जारी किया। आयोग के अवर सचिव संदीप कुमार की ओर से हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए पत्र में नई समयसीमा की जानकारी दी गई है।
पत्र के अनुसार, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। इस अनुरोध पर विचार करने के बाद आयोग ने कार्यक्रम में बदलाव किया है।
अब 20 नवंबर तक निपटाई जाएंगी दावे और आपत्तियां
संशोधित कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियों के निपटारे के लिए अब 20 नवंबर 2026 तक का समय निर्धारित किया गया है। पहले जारी कार्यक्रम की तुलना में यह महत्वपूर्ण बदलाव है।
इस प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से संबंधित दावों और आपत्तियों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
30 नवंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
निर्वाचन आयोग के नए कार्यक्रम के मुताबिक, हरियाणा की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को किया जाएगा। इससे पहले दावे और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
आयोग ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को संशोधित कार्यक्रम की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं, ताकि सभी स्तरों पर नई समयसीमा के अनुसार काम किया जा सके।
राजनीतिक दलों को भी दी जाएगी जानकारी
निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि संशोधित कार्यक्रम का सभी उपलब्ध माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को भी लिखित रूप से नई समयसीमा की जानकारी देने को कहा गया है।
आदेश की एक प्रति हरियाणा के मुख्य सचिव को भी भेजी गई है। आयोग का उद्देश्य संशोधित कार्यक्रम की जानकारी संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, राजनीतिक दलों और मतदाताओं तक पहुंचाना है।
पहले भी जारी हो चुके हैं तीन आदेश
हरियाणा में SIR कार्यक्रम को लेकर निर्वाचन आयोग इससे पहले भी 14 मई, 14 जुलाई और 29 अगस्त 2026 को आदेश जारी कर चुका है। अब 29 अक्टूबर को जारी नए आदेश के जरिए कार्यक्रम में संशोधन किया गया है।
इस बदलाव के बाद अब सभी संबंधित अधिकारियों को नई समयसीमा के अनुसार प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर को किया जाएगा।
Akhil Mahajan