दूध-रोटी टैक्स फ्री, AC-कार होंगे सस्ते, लग्जरी सामान महंगे, 22 सितंबर से लागू होंगी नई GST दरें
जीएसटी काउंसिल ने बड़ा फैसला लिया है। अब केवल दो स्लैब 5% और 18% होंगे। दूध, रोटी, बीमा और 33 जरूरी दवाएं टैक्स फ्री होंगी। लग्जरी सामान और तंबाकू पर 40% टैक्स लगेगा। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।
➤ GST के 4 स्लैब घटाकर अब केवल 2 स्लैब 5% और 18% किए गए
➤ दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम और बीमा पर 0% टैक्स
➤ लग्जरी सामान और तंबाकू उत्पादों पर अब 40% GST लागू होगा
Good News: GST काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अब GST संरचना को सरल बनाते हुए 5%, 12%, 18% और 28% वाले चार स्लैब घटाकर केवल 5% और 18% कर दिया गया है। यह बदलाव आम जनता के लिए राहत भरा माना जा रहा है क्योंकि रोजमर्रा की जरूरी चीजें सस्ती हो जाएंगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि दूध, रोटी, पराठा, छेना, पनीर, चपाती जैसे फूड आइटम्स को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके साथ ही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी टैक्स पूरी तरह हटा दिया गया है। आम लोगों, खासकर मध्यम वर्ग और बुजुर्गों के लिए यह बड़ा तोहफा माना जा रहा है।
सरकार ने यह भी ऐलान किया कि 33 जीवन रक्षक दवाएं और दुर्लभ बीमारियों की दवाएं अब जीएसटी मुक्त होंगी। इसका मतलब है कि कैंसर और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को अब दवाइयां सस्ती मिलेंगी।
वहीं, सीमेंट को 28% से घटाकर 18% पर लाया गया है जिससे घर बनाने और मरम्मत का खर्च कम होगा। टीवी, एयर कंडीशनर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी 28% की जगह अब 18% पर आएंगे।
ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बड़ा बदलाव किया गया है। छोटी कारें, 350cc तक की मोटरसाइकिलें, ऑटो-पार्ट्स और थ्री-व्हीलर अब 28% की जगह 18% टैक्स पर आएंगे। इससे वाहन उद्योग को राहत मिलेगी और उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा।
किसानों को भी इन बदलावों से सीधा लाभ होगा। ट्रैक्टर, खेती-बागवानी मशीनें, हार्वेस्टिंग मशीनें और कम्पोस्टिंग उपकरण अब 12% से घटाकर 5% पर टैक्स होंगे। जैव कीटनाशक और उर्वरक भी सस्ते होंगे, जिससे खेती का खर्च घटेगा।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बड़ा फायदा होगा। मानव निर्मित फाइबर (18% से 5%) और यार्न (12% से 5%) पर टैक्स घटा दिया गया है। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण जैसे सोलर कुकर, बायोगैस प्लांट, पवन चक्की, सोलर वॉटर हीटर भी 12% से 5% स्लैब में आ गए हैं।
हालांकि, लग्जरी और सिन गुड्स पर अब टैक्स बढ़ा दिया गया है। तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक, बड़ी कारें, याट और प्राइवेट विमान पर अब 40% GST लगेगा। हालांकि तंबाकू पर यह नई दर फिलहाल लागू नहीं होगी, इसे बाद में लागू किया जाएगा।
सरकार के राजस्व पर इसका असर होगा। SBI रिसर्च के मुताबिक, इन बदलावों से सालाना 85,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। लेकिन वित्त मंत्री का कहना है कि खपत बढ़ने और टैक्स चोरी रुकने से लंबे समय में इसकी भरपाई हो जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे आम जनता, किसान, MSME, मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवा सभी को फायदा होगा।
ये बदलाव 22 सितंबर 2025 यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगे।
Akhil Mahajan