चंडीगढ़ में 28 मार्च तक नो फ्लाइंग जोन लागू ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह रोक
चंडीगढ़ में 23 से 28 मार्च तक नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। VVIP मूवमेंट के चलते ड्रोन और UAV उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है।
■ चंडीगढ़ में 23 से 28 मार्च तक नो फ्लाइंग जोन लागू
■ ड्रोन और UAV उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध, VVIP मूवमेंट वजह
■ उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई, सुरक्षा एजेंसियों को छूट
चंडीगढ़ में सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। 23 मार्च से 28 मार्च तक पूरे शहर को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में ड्रोन, क्वाडकॉप्टर और अन्य मानवरहित हवाई यानों (UAV) के संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।जानकारी के अनुसार 27 और 28 मार्च को प्रस्तावित VVIP मूवमेंट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। हाल के समय में ड्रोन के जरिए संभावित आतंकी हमलों के खतरे को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है।
हालांकि यह प्रतिबंध सभी पर लागू नहीं होगा। प्रशासन ने बताया कि निम्न एजेंसियों को छूट दी गई है—
- पुलिस
- अर्धसैनिक बल
- वायुसेना
- SPG (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप)
- अधिकृत सरकारी एजेंसियां
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन उड़ाने या किसी भी तरह के हवाई उपकरण के उपयोग को गंभीर सुरक्षा उल्लंघन माना जाएगा।
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