एक लाख रुपये की रिश्वत लेते AFSO गिरफ्तार, राशन डिपो लाइसेंस के लिए मांगे थे डेढ़ लाख
भिवानी में ACB ने राशन डिपो का लाइसेंस जारी करने के बदले रिश्वत लेने के आरोप में AFSO मुकेश कुमार को एक लाख रुपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
➤ ACB ने सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी मुकेश कुमार को एक लाख रुपये लेते रंगे हाथों पकड़ा
➤ शिकायत के अनुसार, आरोपी पहले ही 20 हजार रुपये ले चुका था, बाकी 30 हजार काम पूरा होने पर देने थे
➤ थाना ACB हिसार में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत केस दर्ज, जांच जारी
हरियाणा के भिवानी में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी (AFSO) मुकेश कुमार को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पर राशन डिपो का लाइसेंस जारी करवाने के बदले कुल डेढ़ लाख रुपये मांगने का आरोप है। शिकायतकर्ता के अनुसार, सुमन पत्नी कृष्ण के नाम राशन डिपो का लाइसेंस जारी करवाने के लिए आरोपी ने यह रकम मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद ACB भिवानी की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप लगाया और एक लाख रुपये लेते हुए आरोपी को पकड़ लिया। बताया गया है कि आरोपी पहले ही 20 हजार रुपये ले चुका था, जबकि शेष 30 हजार रुपये काम पूरा होने के बाद देने की बात तय हुई थी। मामले में थाना ACB हिसार में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
राशन डिपो का लाइसेंस जारी करवाने के लिए मांगी रिश्वत
शिकायतकर्ता ने ACB को दी शिकायत में बताया कि भिवानी में तैनात सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी मुकेश कुमार ने सुमन पत्नी कृष्ण के नाम राशन डिपो का लाइसेंस जारी करवाने के बदले डेढ़ लाख रुपये की मांग की थी। सुमन ने इस काम के लिए शिकायतकर्ता को अधिकृत किया हुआ था।
शिकायत के मुताबिक, आरोपी पहले ही 20 हजार रुपये ले चुका था। बाकी रकम में से एक लाख रुपये देने की बात तय हुई थी। इसके बाद ACB को शिकायत दी गई और टीम ने कार्रवाई की तैयारी की।
एक लाख रुपये लेते ही ACB ने दबोचा
ACB भिवानी की टीम ने शिकायत के आधार पर ट्रैप लगाया। कार्रवाई के दौरान आरोपी मुकेश कुमार को एक लाख रुपये की रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी 30 हजार रुपये काम पूरा होने के बाद देने की बात तय हुई थी।
इस मामले में थाना ACB हिसार में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया गया है। ब्यूरो की ओर से मामले की जांच की जा रही है।
रिश्वत मांगने पर इन नंबरों पर करें शिकायत
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख एएस चावला ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत मांगता है तो उसकी शिकायत जरूर करें।
उन्होंने बताया कि शिकायत ‘सतर्क हरियाणा’ मोबाइल ऐप के माध्यम से फोटो, वीडियो, ऑडियो या दस्तावेजों के साथ दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा नागरिक टोल-फ्री नंबर 1064 और 1800-180-2022 पर भी शिकायत दे सकते हैं। व्हाट्सऐप के जरिए शिकायत दर्ज कराने के लिए 94178-91064 नंबर उपलब्ध कराया गया है।
Akhil Mahajan