हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली के बाद बड़ा तोहफा, DA-DR बढ़कर 63% हुआ

हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 60 से बढ़ाकर 63 प्रतिशत किया। बढ़ी दरें जुलाई से लागू होंगी और चार महीने का एरियर जनवरी में मिलेगा।

हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली के बाद बड़ा तोहफा, DA-DR बढ़कर 63% हुआ

➤ महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) 60% से बढ़ाकर 63% की गई

➤ बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी

➤ जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर जनवरी 2027 में मिलेगा


हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का लाभ देने का आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग की ओर से 5 नवंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, 7वें वेतन एवं पेंशन आयोग के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों तथा पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है। बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी।

वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग के नाम से हस्ताक्षर किए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नवंबर 2026 के वेतन एवं पेंशन के साथ दिया जाएगा। नवंबर महीने का वेतन और पेंशन दिसंबर 2026 में देय होगा।

जनवरी 2027 में मिलेगा चार महीने का एरियर

सरकार के आदेश के अनुसार, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का लाभ 1 जुलाई 2026 से दिया जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 का एरियर भी मिलेगा। जुलाई से अक्टूबर तक का बकाया एरियर जनवरी 2027 में भुगतान किया जाएगा।

इस तरह कर्मचारियों और पेंशनर्स को नवंबर महीने से बढ़ी हुई दर के अनुसार भुगतान मिलेगा, जबकि पिछले चार महीनों का बकाया अलग से जनवरी में जारी किया जाएगा।

50 पैसे या उससे अधिक होने पर अगला रुपया मिलेगा

वित्त विभाग के आदेश में भुगतान की गणना और राउंडिंग को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की गणना में यदि राशि में 50 पैसे या उससे अधिक का अंश आता है तो उसे अगले पूरे रुपये में कर दिया जाएगा। वहीं, 50 पैसे से कम के अंश को नजरअंदाज किया जा सकेगा।

5 नवंबर को जारी हुआ सरकारी आदेश

हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने यह आदेश 5 नवंबर 2026 को चंडीगढ़ से जारी किया है। आदेश संख्या 04/03/2016-5FR/24765 है। इसकी प्रतियां संबंधित विभागों, कार्यालयों और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं। आदेश की प्रति वित्त विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराए जाने का उल्लेख किया गया है।

इस फैसले से हरियाणा सरकार के उन कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा, जो 7वें वेतन एवं पेंशन आयोग के अनुसार वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।