अग्निवीरों की पुलिस में होगी सीधी; न रिटन टेस्ट, न फिजिकल, जानें पूरी खबर

चंडीगढ़ पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और कुछ शर्तों से छूट मिलेगी। पहले बैच को उम्र में पांच साल की राहत दी गई है।

अग्निवीरों की पुलिस में होगी सीधी; न रिटन टेस्ट, न फिजिकल, जानें पूरी खबर

➤ चंडीगढ़ पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत, लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट से छूट

➤ पहले बैच के अग्निवीरों को आयु सीमा में पांच साल की छूट, अन्य को तीन साल की राहत

➤ रियायतों का लाभ पहले चंडीगढ़ के वास्तविक निवासी पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा


चंडीगढ़। चंडीगढ़ पुलिस में कॉन्स्टेबल (कार्यकारी) की भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत दी गई है। चंडीगढ़ प्रशासन के गृह विभाग ने उनके लिए आयु सीमा में छूट देने के साथ लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) से भी छूट का प्रावधान किया है। वैध दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर शारीरिक माप परीक्षा (पीएमटी) से भी छूट मिलेगी। इसके अलावा अनिवार्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) कोर्स और ड्राइविंग लाइसेंस की शर्त भी लागू नहीं होगी।

प्रशासन ने इस संबंध में आठ अक्टूबर को अधिसूचना जारी की थी, जिसे नौ अक्टूबर के चंडीगढ़ प्रशासन के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इन रियायतों का लाभ निर्धारित नियमों और पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा।

पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को उम्र में पांच साल की छूट

अधिसूचना के अनुसार, चंडीगढ़ पुलिस में कॉन्स्टेबल भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में तीन साल की छूट दी जाएगी। वहीं, अग्निवीर योजना के पहले बैच के उम्मीदवारों को पांच साल की छूट मिलेगी।

यह रियायत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी। इससे पहले 13 जनवरी 2026 की अधिसूचना में चार साल की छूट का प्रावधान था। अब इसे संशोधित कर दिया गया है।

लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट से भी छूट

पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण रियायतें दी गई हैं। इसके तहत उन्हें लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) से छूट मिलेगी। इसके अलावा वैध दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर शारीरिक माप परीक्षा (पीएमटी) से भी छूट का प्रावधान किया गया है।

भर्ती के लिए अनिवार्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) कोर्स और ड्राइविंग लाइसेंस की शर्त भी इन पात्र उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी। इन बदलावों से पूर्व अग्निवीरों को चंडीगढ़ पुलिस में कॉन्स्टेबल बनने के लिए आवेदन करने में राहत मिलेगी।

सबसे पहले चंडीगढ़ के स्थानीय पूर्व अग्निवीरों को लाभ

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि इन रियायतों का लाभ सबसे पहले चंडीगढ़ के वास्तविक निवासी पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा। यदि आरक्षित पदों पर योग्य स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते और पद खाली रह जाते हैं, तो नियमानुसार इन पदों को पंजाब या हरियाणा के वास्तविक निवासी पात्र पूर्व अग्निवीरों से भरा जा सकेगा।

इस व्यवस्था में स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई है। दूसरे राज्यों के पात्र उम्मीदवारों को अवसर तभी मिल सकेगा, जब संबंधित आरक्षित पदों पर योग्य स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे और पद रिक्त रह जाएंगे।

सेवा और चरित्र सत्यापन की शर्तें भी जरूरी

रियायतों का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को अग्निवीर के रूप में निर्धारित सेवा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करनी होगी। इसके साथ ही सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी वैध डिस्चार्ज या सेवा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

उम्मीदवारों का चरित्र एवं पृष्ठभूमि सत्यापन भी किया जाएगा। इसके अलावा चिकित्सा परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। शैक्षणिक योग्यता के लिए न्यूनतम मैट्रिक या समकक्ष प्रमाणपत्र मान्य होगा। सेना, नौसेना या वायुसेना की ओर से जारी 10+2 अथवा मैट्रिक के समकक्ष शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र भी स्वीकार किए जाएंगे।

निर्धारित पदों पर ही मिलेंगी रियायतें

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि ये छूट पूर्व अग्निवीरों के लिए लागू क्षैतिज आरक्षण नीति के तहत निर्धारित पदों पर ही मिलेंगी। इन रियायतों का अर्थ नियुक्ति का स्वतः अधिकार मिलना नहीं है। भर्ती में रिक्त पदों की उपलब्धता और आरक्षण नीति के प्रावधान लागू रहेंगे।

यह आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय के 22 अगस्त 2026 के पत्र के अनुपालन में चंडीगढ़ पुलिस भर्ती नियम, 2023 के नियम 12 के तहत जारी किया गया है। भर्ती के अन्य नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। आदेश गृह सचिव मंदीप सिंह बराड़ ने प्रशासक की ओर से जारी किया है।