हरियाणा में भाजपा दफ्तर तक सड़क पहुंचाने के लिए उखाड़ दिए 40 पेड़! SC ने कहा ये तो हद है

सुप्रीम कोर्ट ने करनाल में भाजपा दफ्तर तक सड़क बनाने के लिए 40 बड़े पेड़ उखाड़ने पर हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई और सुधारात्मक एक्शन प्लान मांगा। कार्रवाई की चेतावनी दी।

हरियाणा में भाजपा दफ्तर तक सड़क पहुंचाने के लिए उखाड़ दिए 40 पेड़! SC ने कहा ये तो हद है
  • भाजपा दफ्तर तक सड़क के लिए 40 पेड़ उखाड़ने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

  • हरियाणा सरकार से सुधारात्मक एक्शन प्लान तलब

  • जिम्मेदारों पर कार्रवाई की चेतावनी



सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि यह तो हद है कि करनाल में बने नए भाजपा दफ्तर तक सड़क बनाने के लिए 40 बड़े पेड़ उखाड़ दिए गए।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ 1971 के युद्ध के पूर्व सैनिक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि रिहायशी इलाके में मनमाने तरीके से प्लॉट आवंटित किए गए और हरे-भरे क्षेत्र में लगे 40 बड़े पेड़ हटाकर भाजपा दफ्तर तक सड़क बनाई गई।

हाईकोर्ट ने 3 मई को याचिका खारिज कर दी थी, जिसका चुनौती देते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी पक्ष से पूछा कि इन पेड़ों का क्या हुआ और ऐसा क्यों किया गया। अदालत ने कहा कि क्या पार्टी दफ्तर किसी अन्य स्थान पर नहीं बनाया जा सकता था?

सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने बताया कि सभी अनुमति ली गईं और पर्यावरण नियमों का पालन किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि जितने पेड़ काटे गए हैं उतने लगाए जाएंगे।

इस पर पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि 40 बड़े पेड़ों के कटने से हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा। अदालत ने उचित स्पष्टीकरण और सुधारात्मक एक्शन प्लान प्रस्तुत करने का आदेश दिया तथा चेताया कि यदि जवाब संतोषजनक न हुआ तो सरकार व संबंधित संस्थाओं पर कार्रवाई की जाएगी।