शिमला में बिना लाइसेंस पटाखे बेचने पर दो केस दर्ज, जुब्बल में दुकान से मिले 412 बॉक्स
शिमला जिले के रामपुर और जुब्बल में बिना लाइसेंस पटाखे बेचने और रखने पर दो केस दर्ज हुए। जुब्बल की दुकान से 412 बॉक्स पटाखे मिले।
शिमला जिले में बिना लाइसेंस पटाखे बेचने और रखने के दो मामले दर्ज
➤ जुब्बल में दुकान की दूसरी मंजिल से मिले पटाखों के 412 बॉक्स
➤ रामपुर के डकोलर में दुकानदार के खिलाफ भी पुलिस ने दर्ज किया केस
शिमला जिले में बिना लाइसेंस पटाखे बेचने और उनका भंडारण करने के मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग केस दर्ज किए हैं। रामपुर के डकोलर में एक दुकानदार बिना लाइसेंस पटाखे बेचता मिला, जबकि जुब्बल में पुलिस ने एक दुकान की दूसरी मंजिल से अलग-अलग तरह के 412 बॉक्स पटाखे बरामद किए। दोनों मामलों में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, 29 अक्तूबर को रामपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि डकोलर में एक दुकानदार बिना लाइसेंस पटाखे बेच रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दुकान की जांच की। इस दौरान पुलिस ने दुकानदार से पटाखों की बिक्री से संबंधित लाइसेंस और परमिट दिखाने को कहा, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका।
इसके बाद पुलिस ने डकोलर निवासी 30 वर्षीय हितेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है।
जुब्बल में दुकान की दूसरी मंजिल से मिले 412 बॉक्स पटाखे
वहीं, 30 अक्तूबर को पुलिस चौकी सरस्वतीनगर की टीम को सूचना मिली कि मांदल कैंची के पास स्थित एक दुकान में पटाखे रखे गए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने दुकान की तलाशी ली। तलाशी के दौरान दुकान की दूसरी मंजिल से अलग-अलग किस्म के कुल 412 बॉक्स पटाखे मिले।
बरामद पटाखों में साउंड रॉकेट, शान-ए-पंजाब, स्पीड एक्सप्रेस, अवतार रॉकेट, रॉकेट बम, स्टार फोर्स और डायनामाइट बम शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, दुकान के मालिक राजीव कुमार के पास पटाखों के भंडारण और बिक्री से संबंधित कोई वैध लाइसेंस या अनुमति नहीं थी।
भारतीय न्याय संहिता और विस्फोटक अधिनियम के तहत केस
पुलिस ने दोनों मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 और 288 तथा विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामलों की जांच शुरू कर दी गई है और संबंधित तथ्यों की पड़ताल की जा रही है।
पुलिस ने व्यापारियों से अपील की है कि वे नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए वैध लाइसेंस और अनुमति के आधार पर ही पटाखों की बिक्री और भंडारण करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Akhil Mahajan