हरियाणा में महिलाओं के नाम गाड़ी खरीदना होगा सस्ता, सरकार देगी मोटर व्हीकल टैक्स में छूट
हरियाणा सरकार ने महिलाओं के नाम पर 20 लाख रुपये तक के नए निजी वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में एक प्रतिशत छूट अधिसूचित की है
➤ हरियाणा सरकार ने महिलाओं के नाम पर नए वाहन खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में एक प्रतिशत छूट देने की अधिसूचना जारी की।
➤ 20 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली नई कार और दोपहिया वाहन होंगे योजना में शामिल।
➤ 10 लाख की कार पर 10 हजार और 20 लाख की कार पर 20 हजार रुपये तक की मिलेगी राहत।
चंडीगढ़। हरियाणा में अब महिलाओं के नाम पर कार या दोपहिया वाहन खरीदना पहले के मुकाबले सस्ता पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मोटर वाहन कर में एक प्रतिशत की छूट देने का फैसला अधिसूचित कर दिया है। इस फैसले के तहत 20 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले नए गैर-परिवहन वाहन महिलाओं के नाम पर खरीदकर हरियाणा में पंजीकृत कराने पर यह रियायत मिलेगी। यानी यदि कोई महिला 10 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत वाली कार खरीदती है तो उसे मोटर वाहन कर में 10 हजार रुपये की राहत मिलेगी। वहीं, 20 लाख रुपये की कार खरीदने पर यह लाभ 20 हजार रुपये तक होगा। परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे निजी कार और दोपहिया वाहन खरीदने वाली महिलाओं को सीधा फायदा मिलेगा।
महिलाओं को वाहन खरीदने पर मिलेगी टैक्स में राहत
हरियाणा सरकार के इस फैसले से महिलाओं को वाहन खरीदते समय पंजीकरण के दौरान देय मोटर वाहन कर में राहत मिलेगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को अपने नाम पर वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है।
इस योजना के तहत वाहन की एक्स-शोरूम कीमत के एक प्रतिशत के बराबर मोटर वाहन कर में छूट दी जाएगी। यह राहत वाहन की कुल ऑन-रोड कीमत पर नहीं मिलेगी। वाहन का बीमा, अन्य शुल्क और अतिरिक्त खर्च इस छूट की गणना में शामिल नहीं होंगे।
10 लाख की कार पर 10 हजार रुपये की बचत
सरकार की ओर से निर्धारित छूट को उदाहरण से समझें तो महिलाओं को वाहन की कीमत के अनुसार लाभ मिलेगा।
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वाहन की एक्स-शोरूम कीमत |
एक प्रतिशत की छूट |
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5 लाख रुपये |
5,000 रुपये |
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8 लाख रुपये |
8,000 रुपये |
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10 लाख रुपये |
10,000 रुपये |
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15 लाख रुपये |
15,000 रुपये |
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20 लाख रुपये |
20,000 रुपये |
इस तरह 20 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले पात्र वाहन पर अधिकतम 20 हजार रुपये तक की राहत मिल सकती है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में मिली थी मंजूरी
इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 28 जुलाई को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी। इसके बाद परिवहन विभाग ने संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है।
सरकार ने हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 2016 के तहत जारी 29 सितंबर 2017 की अधिसूचना में संशोधन करके इस रियायत को नियमों का हिस्सा बनाया है।
इस अधिसूचना के साथ महिलाओं को वाहन खरीदने पर टैक्स में राहत देने का फैसला औपचारिक रूप से लागू करने की प्रक्रिया पूरी की गई है।
इन वाहनों पर मिलेगा छूट का लाभ
सरकार की अधिसूचना के अनुसार, इस रियायत का लाभ केवल नए गैर-परिवहन वाहनों पर मिलेगा। इसके लिए वाहन महिला के नाम पर खरीदा जाना और हरियाणा में पंजीकृत होना जरूरी है।
इस दायरे में मुख्य रूप से ये वाहन आएंगे।
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निजी उपयोग के लिए खरीदी जाने वाली नई कार।
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महिलाओं के नाम पर खरीदे जाने वाले नए दोपहिया वाहन।
वहीं, 20 लाख रुपये से अधिक एक्स-शोरूम कीमत वाले वाहन इस विशेष छूट के दायरे में नहीं आएंगे। इसके अलावा व्यावसायिक और परिवहन श्रेणी के वाहनों पर भी यह रियायत लागू नहीं होगी।
महिलाओं के लिए वाहन खरीदने का खर्च होगा कम
हरियाणा सरकार के इस फैसले से निजी उपयोग के लिए वाहन खरीदने वाली महिलाओं को पंजीकरण के समय आर्थिक राहत मिलेगी। खासकर मध्यम कीमत वाली कार और दोपहिया वाहन खरीदने वाली महिलाओं को इसका सीधा फायदा मिल सकता है।
हालांकि, यह छूट केवल मोटर वाहन कर में निर्धारित एक प्रतिशत की है। इसे वाहन की पूरी कीमत या कुल ऑन-रोड खर्च पर मिलने वाली छूट नहीं समझना चाहिए।
Akhil Mahajan