किसानों को बड़ी राहत, ट्रैक्टर-हार्वेस्टर टोल फ्री: NHAI का आदेश, कृषि वाहनों से नहीं लिया जाएगा टोल

NHAI ने किसानों को राहत देते हुए ट्रैक्टर, कंबाइन और हार्वेस्टर को राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बाईपास और टनल पर टोल टैक्स से मुक्त करने का आदेश जारी किया।

किसानों को बड़ी राहत, ट्रैक्टर-हार्वेस्टर टोल फ्री:  NHAI का आदेश, कृषि वाहनों से नहीं लिया जाएगा टोल
  • ट्रैक्टर, कंबाइन और हार्वेस्टर पर टोल पूरी तरह फ्री
  • राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बाईपास और टनल पर नहीं लिया जाएगा यूजर शुल्क
  • NHAI ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी किए स्पष्ट निर्देश


किसानों को बड़ी राहत देते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने ट्रैक्टर, कंबाइन और हार्वेस्टर जैसे कृषि यंत्रों को टोल टैक्स से मुक्त करने का आदेश जारी किया है। इसके तहत अब इन वाहनों से राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बाईपास और टनल के उपयोग पर कोई यूजर शुल्क नहीं लिया जाएगा

NHAI ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को लिखित निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर यदि राष्ट्रीय राजमार्गों से गुजरते हैं, तो उनसे किसी भी प्रकार का टोल या शुल्क वसूल न किया जाए।

प्राधिकरण का कहना है कि यह निर्णय किसानों की सुविधा और कृषि कार्यों को सुचारू बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। खेती से जुड़े इन वाहनों को अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता है, ऐसे में टोल शुल्क किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बनता था।

NHAI के निर्देशों के बाद अब टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारियों को भी स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएंगे, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। साथ ही, यदि कहीं किसानों से जबरन टोल वसूला जाता है, तो उसकी शिकायत संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में की जा सकेगी।

कृषि संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे फसल कटाई और कृषि कार्यों के दौरान किसानों को समय और पैसे दोनों की बचत होगी