हरियाणा में बड़ा फैसला, बिना PUCC नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
हरियाणा सरकार 1 अक्टूबर से NCR जिलों में ‘नो PUCC, नो फ्यूल’ नीति लागू करेगी। बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा।
1 अक्टूबर से हरियाणा के NCR में लागू होगी ‘नो PUCC, नो फ्यूल’ नीति
बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा
वायु प्रदूषण रोकने के लिए 925 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का लक्ष्य
हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण पर सख्ती दिखाते हुए बड़ा फैसला लिया है। राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शामिल जिलों में 1 अक्टूबर 2026 से “नो PUCC, नो फ्यूल” नीति लागू की जाएगी। इसके तहत बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद एनसीआर क्षेत्र के सभी 2780 पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों को ईंधन लेने के लिए वैध PUCC दिखाना अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि इससे प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।
सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था भी शुरू कर दी है। पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम (ANPR) लगाए जा रहे हैं, ताकि बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र वाले वाहनों की पहचान तुरंत हो सके।
यह जानकारी प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बताया कि राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार सार्वजनिक परिवहन को भी पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में इस साल एनसीआर के प्रमुख शहरों में 925 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार का दावा है कि इन कदमों से NCR क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा और लोगों को साफ हवा मिल सकेगी।
pooja