हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, विधायकों को अब मिलेगा 1 करोड़ का लोन और यात्रा भत्ता
हरियाणा सरकार ने विधायकों को बड़ी राहत देते हुए 1 करोड़ रुपए तक का लोन और 10 हजार रुपए प्रतिमाह विशेष यात्रा भत्ता देने का फैसला किया है।
➤ हरियाणा सरकार ने विधायकों को 1 करोड़ रुपए तक का लोन देने की घोषणा
➤ मकान-फ्लैट निर्माण, कार खरीद और मरम्मत के लिए मिलेगा लाभ
➤ प्रतिमाह 10 हजार रुपए विशेष यात्रा भत्ता भी लागू
हरियाणा सरकार ने विधायकों को बड़ी राहत देते हुए उनके लिए नए वित्तीय लाभ लागू कर दिए हैं। अब राज्य के विधायक कार, मकान या फ्लैट निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए तक का ऋण ले सकेंगे। साथ ही उन्हें हर महीने 10 हजार रुपए का विशेष यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसे 9 सितंबर को राज्यपाल से मंजूरी मिली थी।
नए प्रावधानों में विधायकों के लिए पहले से लागू उम्र की शर्तें हटा दी गई हैं। अब दूसरी बार अग्रिम ऋण लेने के लिए 60 साल से कम आयु की अनिवार्यता खत्म हो गई है। इसी तरह तीसरी बार मकान बनाने के लिए लोन लेने में भी उम्र की शर्त लागू नहीं होगी।
इसके अलावा, यदि कोई विधायक अपने मकान निर्माण के लिए लिए गए ऋण में से 10 लाख रुपए चुका चुका है, तो वह अपने घर की बड़ी मरम्मत या बदलाव के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए अतिरिक्त निकालने का हकदार होगा। यह प्रावधान विधायकों को बार-बार नया मकान बनाने की जगह अपने घर को दुरुस्त रखने का विकल्प देगा।
सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, कोई भी विधायक अपनी पिछली अग्रिम राशि का मूलधन और ब्याज चुकाने के बाद तुरंत दूसरी बार लोन पाने का हकदार होगा। यह कदम विधायकों की सुविधाओं और वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है।
Akhil Mahajan