अग्निवीरों के लिए खुला बीएसएफ का बड़ा दरवाजा-भर्ती नियम बदले, आधी सीटें रिजर्व, जानें

बीएसएफ कॉन्स्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। गृह मंत्रालय ने भर्ती नियमों में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया है, जो 18 दिसंबर 2025 से लागू है।

अग्निवीरों के लिए खुला बीएसएफ का बड़ा दरवाजा-भर्ती नियम बदले, आधी सीटें रिजर्व,  जानें
  • बीएसएफ कॉन्स्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 50 प्रतिशत आरक्षण
  • गृह मंत्रालय ने भर्ती नियमों में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया
  • नए नियम 18 दिसंबर 2025 से लागू


केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। बीएसएफ कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी कैडर की भर्ती में अब पूर्व अग्निवीरों को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

यह संशोधन Border Security Force Act, 1968 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए किया गया है। नए नियमों को Border Security Force, General Duty Cadre (Non-Gazetted) Recruitment (Amendment) Rules, 2025 नाम दिया गया है, जो 18 दिसंबर 2025 से प्रभावी हो चुके हैं।

अधिसूचना के अनुसार बीएसएफ में हर वर्ष होने वाली जनरल ड्यूटी कॉन्स्टेबल भर्ती की आधी रिक्तियां अब अग्निपथ योजना के तहत सेवा दे चुके पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगी। सरकार का मानना है कि इससे प्रशिक्षित, अनुशासित और अनुभव प्राप्त युवाओं को सुरक्षा बलों में स्थायी करियर का अवसर मिलेगा।

नए नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कुल पदों में से एक निश्चित हिस्सा पूर्व सैनिकों के लिए पहले की तरह सुरक्षित रहेगा। इससे सेना में पहले सेवा दे चुके जवानों को भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता मिलती रहेगी।

इसके साथ ही कॉम्बेटाइज्ड कांस्टेबल ट्रेड्समैन को भी सीधे भर्ती के माध्यम से समायोजित करने का प्रावधान किया गया है। इससे ऐसे कर्मियों के लिए आगे बढ़ने के अवसर बढ़ेंगे।

सरकार के इस फैसले को अग्निपथ योजना को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे अग्निवीरों के भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता कम होगी और बीएसएफ जैसी महत्वपूर्ण सुरक्षा एजेंसी को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध होगा।