बार चुनाव 2026 के लिए शेड्यूल जारी, सख्त नियम लागू
हरियाणा और चंडीगढ़ में बार चुनाव 2026 के लिए शेड्यूल जारी। वोटर लिस्ट, सदस्यता और फीस भुगतान को लेकर सख्त नियम लागू किए गए हैं।
■ बार चुनाव 2026 के लिए शेड्यूल जारी, वोटर लिस्ट पर सख्त नियम
■ 2 मई तक आपत्तियां, 8 मई तक होगा निपटारा
■ फीस भुगतान अनिवार्य, देरी पर सदस्यता पर असर
हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ की बार एसोसिएशनों के चुनाव 2026 को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस बार चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए सदस्यता, वोटर लिस्ट और फीस भुगतान से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू किया गया है। प्रशासन ने सभी बार एसोसिएशनों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तय समय सीमा के भीतर सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाएं, ताकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सकें।
जारी कार्यक्रम के अनुसार, बार एसोसिएशनों को अपने-अपने सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करनी होगी और बकाया फीस का भुगतान समय पर कराना होगा। फीस जमा करने के लिए बैंक अकाउंट और क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई सदस्य चेक के जरिए भुगतान करता है, तो वह 16 अप्रैल 2026 से पहले क्लियर होना अनिवार्य है, अन्यथा उसकी सदस्यता संदिग्ध मानी जा सकती है।
चुनाव प्रक्रिया के तहत पात्र मतदाताओं की सूची तैयार की जाएगी, जिस पर आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 2 मई 2026 शाम 4 बजे तक निर्धारित की गई है। इसके बाद प्राप्त सभी आपत्तियों का निपटारा 8 मई 2026 तक किया जाएगा।प्रशासन ने सभी बार एसोसिएशनों को निर्देश दिए हैं कि वे तय समय सीमा का कड़ाई से पालन करें। अधिकारियों का कहना है कि इस बार चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
चुनाव से पहले सदस्यता और वोटर लिस्ट को लेकर सख्त नियम लागू करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र सदस्य ही मतदान में भाग लें। इससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहेगी।
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