AAP विधायक मनजिंदर लालपुरा को 4 साल की सजा, विधायकी पर संकट

खडूर साहिब के AAP विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 4 साल की सजा, 2013 के छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में दोषी ठहराया, पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश, विधायकी रद्द होने का खतरा

AAP विधायक मनजिंदर लालपुरा को 4 साल की सजा, विधायकी पर संकट

➤ खडूर साहिब से AAP विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 4 साल की सजा, विधायकी पर तलवार लटक गई
➤ 2013 की छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया, पीड़ित को मुआवजा देना होगा
➤ 2 साल से अधिक सजा मिलने पर विधायक की सदस्यता रद्द होगी, हाईकोर्ट में अपील का विकल्प

AAP विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को चार साल की सजा
पंजाब के खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को तरनतारन की सेशन कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। इससे उनकी विधायकी संकट में आ गई है। अदालत ने साथ ही पीड़ित लड़की को मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।

मामले का इतिहास
यह मामला 3 मार्च 2013 का है, जब लालपुरा उस समय टैक्सी ड्राइवर थे। उनकी मासी के बेटे की शादी में पीड़िता के साथ कथित तौर पर मारपीट और छेड़छाड़ की गई। आरोप के अनुसार, लालपुरा और कुछ पुलिसकर्मी अश्लील हरकतों के साथ-साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग भी कर रहे थे।

अदालत का फैसला और दोषियों की सूची
10 सितंबर को अदालत ने कुल 12 लोगों को दोषी ठहराया। विधायक लालपुरा समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी की मौत हो चुकी है, जबकि एक पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद था। तीन आरोपी फिलहाल गिरफ्तार नहीं किए गए।

AAP और पार्टी नेताओं की प्रतिक्रिया
AAP के वरिष्ठ नेता बलतेज पन्नू ने कहा कि अदालत की कार्रवाई सही है और कोई सवाल जवाब नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधायकी निष्कासित हो सकती है क्योंकि यह कानूनी कार्रवाई है।

पीड़िता की प्रतिक्रिया
पीड़िता ने कहा कि उन्हें इंसाफ मिला है और पूरे समय उनके परिवार ने उनका साथ दिया। उन्होंने आरोपियों पर लगाए गए दबाव और धमकियों का जिक्र किया और अदालत से कठोर सजा की मांग की।

कानूनी प्रभाव
सुप्रीम कोर्ट के 2013 के आदेश के अनुसार, यदि किसी विधायक को 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी सदस्यता तुरंत रद्द हो जाती है और वह अगले 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकता।

संबंधित घटनाएं और विवाद
साल 2023 में विधायक लालपुरा का तत्कालीन SSP गुरमीत सिंह चौहान के साथ विवाद हुआ था। विधायक ने एसएसपी पर खनन और पुलिस कार्रवाई में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। हालांकि, SSP ने आरोपों को खारिज किया और विवाद के बाद उन्हें तबादला कर दिया गया।