हरियाणा में नौगामा खाप का बड़ा फैसला: एक ही गांव में प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों की नो-एंट्री, 21 गांवों में लागू होंगे नए नियम
जींद के रामराय गांव में नौगामा खाप पंचायत ने एक ही गांव में प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों के प्रवेश पर रोक लगाने सहित कई सामाजिक फैसले लिए। नशे की सूचना देने पर ₹5 हजार इनाम और अश्लील गानों पर जुर्माने का भी निर्णय लिया गया।
➤ नौगामा खाप पंचायत ने एक ही गांव में प्रेम विवाह और लिव-इन में रहने वाले जोड़ों के प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला लिया
➤ नशे की सूचना देने वाले को मिलेगा ₹5 हजार इनाम, डीजे पर अश्लील गाने बजाने पर लगेगा जुर्माना
➤ 21 गांवों की संयुक्त कमेटी और प्रत्येक गांव में अलग समिति करेगी नियमों की निगरानी
जींद। हरियाणा के जींद जिले के रामराय गांव में आयोजित नौगामा खाप पंचायत की बैठक में कई सामाजिक मुद्दों को लेकर बड़े फैसले लिए गए। पंचायत ने निर्णय लिया कि एक ही गांव के युवक-युवती यदि प्रेम विवाह करते हैं तो उन्हें गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। पंचायत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई जोड़ा लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसके लिए भी यही नियम लागू होगा।
रामराय गांव स्थित नौगामा खाप के चबूतरे पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता प्रधान जयबीर लोहान ने की। बैठक में 21 गांवों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और विभिन्न सामाजिक विषयों पर चर्चा के बाद कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए।
प्रेम विवाह और लिव-इन पर सख्त रुख
नौगामा खाप के प्रवक्ता उमेद सिंह जागलान ने बताया कि पंचायत का मानना है कि एक ही गांव में प्रेम विवाह और लिव-इन जैसी व्यवस्थाएं सामाजिक परंपराओं के अनुरूप नहीं हैं। इसलिए ऐसे मामलों में संबंधित जोड़ों को गांव में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
हालांकि, यह खाप पंचायत का सामाजिक निर्णय है। इसके क्रियान्वयन और किसी भी कानूनी प्रभाव से जुड़े विषय भारतीय कानून और संविधान के अधीन होंगे।
नशे की सूचना देने वाले को मिलेगा इनाम
बैठक में युवाओं को नशे से बचाने के लिए भी अहम फैसला लिया गया। पंचायत ने घोषणा की कि यदि कोई व्यक्ति नशा बेचने या कारोबार की सूचना देगा तो उसे 5 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
डीजे पर अश्लील गानों पर भी सख्ती
पंचायत ने शादी और अन्य समारोहों में डीजे पर अश्लील गाने बजाने पर भी रोक लगाने का फैसला लिया। यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि संबंधित गांव की समिति तय करेगी।
21 सदस्यीय कमेटी करेगी निगरानी
इन सभी फैसलों को लागू करने के लिए 21 गांवों से एक-एक सदस्य लेकर 21 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इसके अलावा प्रत्येक गांव में अलग समिति बनाई जाएगी, जो स्थानीय स्तर पर नियमों के पालन और जुर्माने से जुड़े मामलों पर निर्णय लेगी। अंतिम निगरानी और समन्वय का कार्य 21 सदस्यीय केंद्रीय कमेटी करेगी।
अन्य सामाजिक मुद्दों पर भी हुई चर्चा
पंचायत में लिव-इन रिलेशनशिप कानून, युवाओं में बढ़ते नशे, सामाजिक संस्कारों, लड़कियों और लड़कों के व्यवहार तथा विवाह समारोहों में अश्लील गीतों जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। पंचायत ने सामाजिक जागरूकता बढ़ाने और गांवों में अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया।
Akhil Mahajan