हरियाणा में कर्मचारियों के वेतन में 5% बढ़ोतरी, 1 जुलाई से प्रभावी होंगी नई दरें
हरियाणा में HKRNL कर्मचारियों के वेतन में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी और अनुभव व जिले के आधार पर वेतन तय होगा।
➤ HKRNL कर्मचारियों के वेतन में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी के आदेश जारी
➤ नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी, अनुभव और जिले की कैटेगरी के आधार पर तय होंगी
➤ प्रदेश के विभागों, बोर्ड-निगमों और विश्वविद्यालयों में तैनात कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
चंडीगढ़। हरियाणा में हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRNL के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। निगम ने कर्मचारियों के वेतन में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी करने के आदेश जारी किए हैं। HKRNL की ओर से 28 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र के अनुसार संशोधित वेतन दरों का लाभ 1 जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इससे निगम के माध्यम से अलग-अलग विभागों और संस्थानों में तैनात कर्मचारियों को संशोधित दरों के अनुसार वेतन मिलेगा।
वेतन बढ़ोतरी को लेकर जारी आदेश में कर्मचारियों के अलग-अलग स्तर के अनुसार दरों में संशोधन किया गया है। नई व्यवस्था में वेतन निर्धारित करते समय कर्मचारियों के अनुभव और जिले की कैटेगरी को भी आधार बनाया गया है। यानी सभी कर्मचारियों के लिए वेतन का निर्धारण एक समान तरीके से नहीं होगा, बल्कि संबंधित कर्मचारी के अनुभव और तैनाती वाले जिले की श्रेणी के अनुसार संशोधित दर लागू होगी।
अनुभव के आधार पर भी बदलेगा वेतन
HKRNL की नई व्यवस्था में कर्मचारियों के अनुभव को दो कैटेगरी में बांटा गया है। आदेश के मुताबिक संबंधित कर्मचारियों को उनके बेसिक रेट के आधार पर 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत अधिक वेतन मिलने की व्यवस्था की गई है। इससे लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन दरों का असर अलग-अलग स्तर पर दिखाई देगा।
सरकार की ओर से वेतन दरों में यह संशोधन ऐसे समय में किया गया है, जब HKRNL के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों में बड़ी संख्या में कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। संशोधित दरों का प्रभाव कर्मचारियों के अनुभव और संबंधित जिले की कैटेगरी के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
28 अक्टूबर को जारी हुआ आदेश
HKRNL ने 28 अक्टूबर को वेतन संशोधन से संबंधित पत्र जारी किया है। यह आदेश प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों के अलावा बोर्ड एवं निगमों तथा विश्वविद्यालयों को भी भेजा गया है।
इसका उद्देश्य संबंधित विभागों और संस्थानों में HKRNL के माध्यम से तैनात कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन दरों को लागू करना है। आदेश में नई दरों को 1 जुलाई 2026 से प्रभावी माना गया है।
कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ी हुई दरों का लाभ
वेतन में संशोधन के बाद HKRNL के माध्यम से विभिन्न विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों को नई दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। अनुभव और जिले की कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई व्यवस्था के कारण कर्मचारियों के वेतन में अंतर भी हो सकता है।
इस फैसले का सीधा असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और विश्वविद्यालयों सहित विभिन्न संस्थानों में सेवाएं दे रहे हैं। कर्मचारियों के लिए सबसे अहम बात यह है कि संशोधित दरें 1 जुलाई 2026 से लागू मानी गई हैं।
आदेश सभी संबंधित संस्थानों तक पहुंचाया गया
HKRNL की ओर से जारी आदेश को प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में शामिल सभी संबंधित अधिकारियों और संस्थानों तक भेजा गया है। इनमें प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, उपायुक्त, बोर्ड-निगम और विश्वविद्यालय शामिल हैं।
अब संबंधित विभागों और संस्थानों में HKRNL के माध्यम से तैनात कर्मचारियों के वेतन का भुगतान संशोधित दरों के अनुसार किया जाएगा। वेतन संशोधन में अनुभव और जिले की कैटेगरी के प्रावधान को भी ध्यान में रखा जाएगा।
Akhil Mahajan