कर्मचारियों की OPS पर हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती की तैयारी
हरियाणा सरकार 95 कर्मचारियों को OPS लाभ देने के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। वित्त विभाग ने 10 दिन में LPA दाखिल करने को कहा
➤ 95 कर्मचारियों को OPS लाभ देने के हाई कोर्ट के आदेश को हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती
➤ वित्त विभाग ने संबंधित प्रशासनिक विभागों को 10 दिन में LPA दाखिल करने के निर्देश दिए
➤ हाई कोर्ट ने 1 जनवरी 2006 से पहले की सेवा को पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस माना था
हरियाणा सरकार 95 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। इस संबंध में वित्त विभाग ने संबंधित प्रशासनिक विभागों को दस दिन के अंदर लेटर्स पेटेंट अपील (LPA) दाखिल करने के लिए कहा है।
यह मामला ओमप्रकाश बनाम हरियाणा सरकार केस से जुड़ा है। हाई कोर्ट ने इस मामले के साथ जुड़े 94 अन्य मामलों में कर्मचारियों को दो अलग-अलग श्रेणियों में राहत दी थी। अदालत के आदेश के बाद अब प्रदेश सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है।
हाई कोर्ट ने इन कर्मचारियों को दी थी राहत
हाई कोर्ट ने ओमप्रकाश बनाम हरियाणा सरकार मामले के साथ जुड़े 94 अन्य मामलों में कर्मचारियों को राहत दी थी। पहली श्रेणी में वे कर्मचारी शामिल हैं, जिन्हें पहली जनवरी, 2006 से पहले पार्ट टाइम, अस्थायी या अनुबंध आधार पर नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें नियमित किया गया।
अदालत ने नियमितीकरण से पहले की ऐसी सेवा को पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस मानने का आदेश दिया था। इसके आधार पर कर्मचारियों को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ देने का निर्देश दिया गया था।
नियमित होने से पहले की सेवा भी पेंशन गणना में शामिल करने का आदेश
हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, नियमितीकरण से पहले की सेवा को पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस माने जाने के आधार पर कर्मचारियों की पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ की गणना की जानी थी।
अदालत ने पात्र कर्मचारियों को बकाया राशि जारी करने के भी निर्देश दिए थे। इस आदेश से 95 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन और संबंधित पेंशन लाभ मिलने का रास्ता साफ हुआ था।
वित्त विभाग ने दस दिन में LPA दाखिल करने को कहा
हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अब हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी में है। वित्त विभाग ने संबंधित प्रशासनिक विभागों को निर्देश दिया है कि वे दस दिन के अंदर लेटर्स पेटेंट अपील (LPA) दाखिल करें।
सरकार की ओर से यह कदम हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने के लिए उठाया जा रहा है, जिसमें नियमितीकरण से पहले की निर्धारित सेवा को पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस मानते हुए कर्मचारियों को OPS, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ देने के निर्देश दिए गए थे।
अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार की चुनौती के बाद 95 कर्मचारियों को OPS और उससे जुड़े पेंशन लाभ देने के हाई कोर्ट के आदेश पर आगे की कानूनी स्थिति तय होगी।
Akhil Mahajan