स्वास्थ्य मंत्री की सिफारिश के बाद DDPO प्रमोद कुमार सस्पेंड, हरियाणा सरकार की बड़ी कार्रवाई
हरियाणा सरकार ने महेंद्रगढ़ के डीडीपीओ एवं डिप्टी सीईओ प्रमोद कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की सिफारिश के बाद विकास एवं पंचायत विभाग ने यह कार्रवाई की।
➤ महेंद्रगढ़ के DDPO प्रमोद कुमार को तत्काल प्रभाव से किया गया सस्पेंड
➤ स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की सिफारिश के बाद सरकार ने लिया बड़ा फैसला
➤ निलंबन अवधि में चरखी दादरी रहेगा मुख्यालय, बिना अनुमति नहीं छोड़ सकेंगे जिला
हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए महेंद्रगढ़ (नारनौल) में तैनात डिप्टी सीईओ एवं अतिरिक्त प्रभार वाले डीडीपीओ प्रमोद कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव द्वारा अधिकारी की कथित लापरवाही के चलते निलंबन की सिफारिश किए जाने के बाद की गई।
विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 26 जून 2026 को अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) विजेंद्र कुमार (IAS) ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद निलंबन आदेश जारी किए। प्रमोद कुमार के पास महेंद्रगढ़ (नारनौल) में डिप्टी सीईओ के साथ-साथ डीडीपीओ का अतिरिक्त प्रभार भी था।
सरकारी आदेश के मुताबिक, निलंबन अवधि के दौरान प्रमोद कुमार का मुख्यालय चरखी दादरी के उपायुक्त कार्यालय में निर्धारित किया गया है। उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उपायुक्त की पूर्व अनुमति के बिना वे अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
आदेश में यह भी कहा गया है कि निलंबन के पहले छह महीनों तक उन्हें हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम-83 के तहत निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) दिया जाएगा। यह राशि उनके हाफ पे लीव के दौरान मिलने वाले वेतन के बराबर होगी।
सरकार ने यह शर्त भी रखी है कि निलंबन अवधि के दौरान अधिकारी किसी भी सरकारी या निजी नौकरी, व्यवसाय अथवा पेशे से नहीं जुड़ेंगे। इसके लिए उन्हें संबंधित प्रमाणपत्र भी विभाग को देना होगा।
इस कार्रवाई की जानकारी संबंधित सभी विभागों और अधिकारियों को भेज दी गई है। आदेश की प्रतियां प्रधान महालेखाकार (ऑडिट), विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक, महेंद्रगढ़ एवं चरखी दादरी के उपायुक्त, संबंधित सीईओ तथा स्वयं प्रमोद कुमार को भी भेजी गई हैं।
Akhil Mahajan