हरियाणा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, 15 हजार रुपये का ब्याजमुक्त एडवांस

हरियाणा में पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिवाली पर 15 हजार रुपये का ब्याजमुक्त एडवांस मिलेगा। आवेदन की अंतिम तारीख, पात्रता और किस्तों की जानकारी जानें।

हरियाणा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, 15 हजार रुपये का ब्याजमुक्त एडवांस

हरियाणा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिवाली पर 15 हजार रुपये का ब्याजमुक्त एडवांस

➤ 24 अक्टूबर 2026 तक करना होगा आवेदन, 30 अक्टूबर तक राशि वितरण का प्रावधान

➤ 10 समान मासिक किस्तों में होगी वसूली, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नहीं होंगे पात्र

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने दिवाली और त्योहारों के दौरान कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 15 हजार रुपये का ब्याजमुक्त त्योहार अग्रिम देने का प्रावधान किया है। पात्र कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए 24 अक्टूबर 2026 तक आवेदन करना होगा। आवेदन की स्वीकृति और राशि वितरण की प्रक्रिया 30 अक्टूबर 2026 तक पूरी की जा सकेगी। इस राशि की वसूली कर्मचारियों के वेतन से 10 समान मासिक किस्तों में की जाएगी।

सरकार की ओर से निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, यह सुविधा सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत पात्र नियमित स्थायी एवं अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए है। हालांकि, सभी कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए सेवा में बने रहने की संभावना, कर्मचारी की स्थिति और अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा। अस्थायी कर्मचारियों को आवेदन के साथ स्थायी राज्य सरकारी कर्मचारी की जमानत भी देनी होगी।

किन कर्मचारियों को मिलेगा 15 हजार रुपये के ब्याजमुक्त एडवांस का लाभ?

हरियाणा सरकार की इस सुविधा का लाभ सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थानों में काम करने वाले पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलेगा। इसके तहत स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के कर्मचारियों को शामिल किया गया है, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

इस अग्रिम राशि का उद्देश्य त्योहारों के दौरान कर्मचारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे अतिरिक्त वित्तीय बोझ के बिना त्योहार से जुड़े खर्चों को पूरा कर सकें।

लाभ लेने के लिए कर्मचारी के अगले 10 महीने तक सेवा में बने रहने की संभावना होनी चाहिए। अग्रिम राशि जारी करने की मंजूरी संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी यानी डीडीओ (DDO) देंगे।

24 अक्टूबर तक आवेदन, 30 अक्टूबर तक होगा राशि का वितरण

सरकार की ओर से निर्धारित समयसीमा के अनुसार, पात्र कर्मचारियों को 24 अक्टूबर 2026 तक आवेदन करना होगा। इसके बाद आवेदन की स्वीकृति और राशि वितरण की प्रक्रिया 30 अक्टूबर 2026 तक पूरी की जा सकेगी।

त्योहार अग्रिम प्राप्त करने के इच्छुक कर्मचारियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा। आवेदन की पात्रता और मंजूरी संबंधित विभाग के नियमों के आधार पर तय होगी।

कर्मचारियों के लिए निर्धारित समयसीमा का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि तय तारीख के बाद आवेदन करने पर इस सुविधा का लाभ मिलने की पात्रता प्रभावित हो सकती है।

अस्थायी कर्मचारियों के लिए जमानत जरूरी, 10 किस्तों में लौटानी होगी राशि

सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त शर्त निर्धारित की है। ऐसे कर्मचारियों को आवेदन के साथ किसी स्थायी राज्य सरकारी कर्मचारी की जमानत देनी होगी। निर्धारित शर्तें पूरी होने पर ही उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा।

वहीं, 15 हजार रुपये की अग्रिम राशि की वसूली 10 समान मासिक किस्तों में की जाएगी। यानी कर्मचारियों को यह रकम एक साथ लौटाने के बजाय हर महीने किस्त के रूप में चुकानी होगी।

इस अग्रिम पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। हालांकि, राशि प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार इसकी पूरी वसूली करानी होगी।

इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा दिवाली एडवांस का लाभ

सरकार ने इस सुविधा के दायरे से कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों को बाहर रखा है। नियमों के अनुसार, निम्नलिखित कर्मचारी 15 हजार रुपये के ब्याजमुक्त त्योहार अग्रिम के पात्र नहीं होंगे।

  • कार्यभारित कर्मचारी

  • आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारी

  • दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी

  • संविदा कर्मचारी

इसके अलावा, यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, तो उनमें से केवल एक ही इस सुविधा का लाभ ले सकेगा। यानी एक ही परिवार में दोनों सरकारी कर्मचारियों को अलग-अलग अग्रिम राशि नहीं मिलेगी।

दूसरे विभाग, निगम या स्थानीय निकाय में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके मूल विभाग से यह राशि नहीं दी जाएगी।

निलंबित कर्मचारियों और विभागीय कार्रवाई का सामना कर रहे कर्मचारियों के लिए भी नियम

हरियाणा सरकार ने आवेदन की पात्रता के संबंध में कुछ अन्य शर्तें भी निर्धारित की हैं। निलंबित कर्मचारियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसी तरह, हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम-7 के तहत कार्रवाई का सामना कर रहे कर्मचारियों को भी इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी अपात्र कर्मचारी को अग्रिम राशि जारी कर दी जाती है, तो इसके लिए संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी यानी डीडीओ की जिम्मेदारी तय की जाएगी। ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इसलिए राशि जारी करने से पहले पात्रता और आवेदन से संबंधित सभी शर्तों की जांच करना जरूरी होगा।

हरियाणा वित्त विभाग के आदेश में मिलेगी विस्तृत जानकारी

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को त्योहार अग्रिम देने से संबंधित पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए कर्मचारी हरियाणा वित्त विभाग के आधिकारिक आदेश को देख सकते हैं।

आधिकारिक आदेश यहां पढ़ें: हरियाणा वित्त विभाग — वर्ष 2026-2027 में चतुर्थ श्रेणी राज्य सरकारी कर्मचारियों को ब्याजमुक्त त्योहार अग्रिम देने संबंधी आदेश