स्कूल समय में मोबाइल पूरी तरह प्रतिबंधित, हिसार शिक्षा विभाग का कड़ा रुख
हिसार DEO ने शिक्षकों के स्कूल समय में मोबाइल उपयोग पर फिर सख्ती दिखाई। सभी BEO को निर्देश दिए गए कि कक्षाओं में मोबाइल पूरी तरह प्रतिबंधित रहे, शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी।
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हिसार DEO ने स्कूलों में शिक्षकों के मोबाइल उपयोग पर फिर लगाई सख्ती
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सभी BEO को आदेश—स्कूल समय में मोबाइल फोन पूरी तरह प्रतिबंधित
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शिकायत मिली तो संबंधित शिक्षक व स्कूल प्रमुख पर होगी कार्रवाई
हरियाणा के हिसार जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय ने स्कूलों में शिक्षकों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग पर एक बार फिर गंभीर रुख अपनाया है। बुधवार को सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (BEO) को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि स्कूल समय के दौरान शिक्षकों द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। इसमें यह भी उल्लेख है कि वर्ष 2017 और 2018 में निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा इसी तरह के प्रतिबंध आदेश जारी किए गए थे।
इसके बावजूद, निरीक्षणों के दौरान कई स्कूलों में पाया गया कि शिक्षक कक्षाओं और स्कूल परिसर में मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे थे। इसे विभाग ने शिक्षण कार्य के प्रति लापरवाही माना है।
DEO की ओर से जारी आदेश में सभी BEO को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने ब्लॉकों के स्कूल प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहें कि कोई भी शिक्षक स्कूल समय में मोबाइल का प्रयोग न करे। उद्देश्य यह है कि शिक्षक अपने शिक्षण कार्य पर पूरी तरह केंद्रित रहें और विद्यार्थियों की पढ़ाई पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि किसी स्कूल में मोबाइल के उपयोग की शिकायत मिलती है, तो संबंधित के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। विभाग का लक्ष्य है कि स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कक्षाओं में अनुशासन और जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए।
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