ह*त्या के 6 दोषियों को उम्रकैद, तीन को 5-5 साल की कैद,जमीन विवाद में हुई थी वारदात

कैथल के डीग गांव में जमीन विवाद से जुड़े हत्या मामले में 6 दोषियों को उम्रकैद और तीन को 5-5 साल की सजा सुनाई गई।

ह*त्या के 6 दोषियों को उम्रकैद, तीन को 5-5 साल की कैद,जमीन विवाद में हुई थी वारदात

कैथल के डीग गांव में हत्या के मामले में 9 आरोपी दोषी करार, 6 को उम्रकैद की सजा
➤ उम्रकैद पाने वाले सभी 6 दोषियों पर 1.50-1.50 लाख रुपए जुर्माना, राशि मृतक के परिवार को मिलेगी
➤ हमले के केस में 3 दोषियों को 5-5 साल की कैद और 71-71 हजार रुपए जुर्माने की सजा

कैथल के पूंडरी थाना क्षेत्र के गांव डीग में हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नंदिता कौशिक की अदालत ने 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने हत्या के मामले में धनपत, अंकित, बलिंदर, राजीव, कंवर भान और अमित को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर 1.50-1.50 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने जुर्माने की राशि मृतक अंकित के परिवार को मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए हैं।

इसी घटनाक्रम से जुड़े हमले के मामले में जगदेव, विकास और सुल्तान को 5-5 साल की कैद और 71-71 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मामले में एक आरोपी अंकुश की ट्रायल के दौरान मौत हो गई, जबकि रिंकू और दीपक का ट्रायल अभी अदालत में लंबित है।

अभियोजन ने हत्या केस में 18 और हमले के केस में 16 गवाह पेश किए

मामले की पैरवी सरकार की ओर से सरकारी वकील कुलदीप गर्ग ने की। हत्या के मामले में अभियोजन की ओर से 18 गवाह पेश किए गए, जबकि हमले के केस में 16 गवाहों की गवाही कराई गई।

अभियोजन के मुताबिक, पूरा विवाद जमीन को लेकर शुरू हुआ था। 4 फरवरी 2022 को दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। इस दौरान मारपीट के साथ फायरिंग भी हुई। आरोप है कि विकास ने पांच गोलियां चलाईं। इसके बाद धनपत और उसके साथियों ने अंकित को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की, जिसमें उसकी मौत हो गई।

जमीन को लेकर शुरू हुआ था विवाद

सरकारी वकील कुलदीप गर्ग के अनुसार, विवाद जगदेव की ओर से अपनी बहन आरती के नाम खरीदी गई जमीन को लेकर शुरू हुआ था। यह जमीन उसी खेवट में थी, जिसमें धनपत की जमीन भी थी।

अभियोजन के अनुसार, 4 फरवरी को जगदेव और उसके साथी उसके कार्यालय में जमा हुए थे। अभियोजन ने अदालत में बताया कि विकास के पास रिवॉल्वर और डबल बैरल बंदूक थी। इसी दौरान राजीव जगदेव के कार्यालय पहुंचा, जहां गाली-गलौज हुई।

इसके बाद जगदेव और उसके साथी धनपत व होशियार सिंह के निर्माणाधीन मकान की ओर चले गए। आरोप है कि उनके पास हथियार थे। इसी दौरान विकास ने पांच फायर किए। ग्रामीणों के बीच-बचाव के बाद जगदेव और उसके साथी वहां से पीछे हटने लगे।

पीछा कर अंकित को पकड़ा, मारपीट में हुई मौत

अभियोजन के मुताबिक, इसके बाद धनपत और उसके साथियों ने आरोपियों का पीछा किया और अंकित को पकड़ लिया। उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई।

घटना के बाद पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 18 गवाह पेश किए। अदालत के सामने आए साक्ष्यों के आधार पर धनपत, अंकित, बलिंदर, राजीव, कंवर भान और अमित को दोषी माना गया।

अदालत ने सभी 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 1.50 लाख रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि मृतक के परिवार को मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए गए हैं।

हमले के केस में धनपत और शीला देवी को हुआ था फ्रैक्चर

इसी घटनाक्रम से जुड़े हमले के मामले में जगदेव, विकास और सुल्तान को दोषी ठहराया गया। अभियोजन के अनुसार, तीनों ने धनपत, राजीव, शीला देवी और हिरके राम पर हमला किया था।

इस घटना में धनपत और शीला देवी को फ्रैक्चर हुआ था। हमले के मामले में अभियोजन ने अदालत के सामने 16 गवाह पेश किए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जगदेव, विकास और सुल्तान को 5-5 साल की कैद और 71-71 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

मामले में आरोपी अंकुश की ट्रायल के दौरान मौत हो गई, जबकि रिंकू और दीपक का ट्रायल अभी अदालत में लंबित है।