हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को 22 मई तक APR भरने के निर्देश दिए
हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को 22 मई 2026 तक वार्षिक संपत्ति विवरण ऑनलाइन जमा करने के निर्देश दिए हैं। APR नहीं भरने पर कार्रवाई हो सकती है।
■ हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को 22 मई तक APR भरने के निर्देश दिए
■ वार्षिक संपत्ति विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करना अनिवार्य
■ APR जमा नहीं करने वाले कर्मचारियों पर हो सकती है कार्रवाई
हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को वर्ष 2025-26 के लिए अपना वार्षिक संपत्ति विवरण (Annual Property Return - APR) निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने साफ किया है कि सभी कर्मचारी 22 मई 2026 तक अपना विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि हरियाणा सिविल सेवाएं (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियम 24 के तहत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिए हर वित्त वर्ष के अंत में अपनी संपत्ति का विवरण देना जरूरी है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों ने पिछले वर्षों का APR अभी तक जमा नहीं कराया है, उन्हें भी लंबित विवरण निर्धारित समय सीमा तक भरना होगा। इसके लिए कर्मचारियों को सरकार के आधिकारिक पोर्टल intrahry.gov.in पर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
निर्देशों में कहा गया है कि सभी विभागाध्यक्ष और संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीन कार्यरत कर्मचारी समय पर अपना वार्षिक संपत्ति विवरण जमा करें। सरकार इस प्रक्रिया को गंभीरता से ले रही है और नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई भी की जा सकती है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, समय पर APR जमा नहीं करने वाले कर्मचारियों की प्रशासनिक प्रक्रिया और सर्विस रिकॉर्ड पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए कर्मचारियों को अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है।
pooja