पानीपत में महिला पार्षद समेत 13 पर FIR: एक्टिवा मांगने से शुरू हुआ विवाद, युवक को रॉड-डंडों से पीटा; कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ केस

पानीपत में एक्टिवा विवाद से जुड़ा मामला हिंसा में बदल गया। महिला नगर पार्षद समेत 13 लोगों पर कोर्ट के आदेश से FIR दर्ज हुई।

पानीपत में महिला पार्षद समेत 13 पर FIR: एक्टिवा मांगने से शुरू हुआ विवाद, युवक को रॉड-डंडों से पीटा; कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ केस

एक्टिवा उधार लेने की बात पर महिला व परिजनों से हुआ विवाद, घर तक पहुंचकर गाली-गलौज का आरोप
समझौते के बहाने पार्क में बुलाकर लोहे की रॉड, डंडों व नुकीले हथियारों से जानलेवा हमला
पुलिस पर राजनीतिक दबाव में कार्रवाई न करने के आरोप, JMIC कोर्ट के आदेश पर FIR



शहर के तहसील कैंप क्षेत्र में एक मामूली विवाद ने गंभीर आपराधिक रूप ले लिया। एक्टिवा उधार लेने की बात पर शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक युवक पर सुनियोजित तरीके से जानलेवा हमला कर दिया गया। पीड़ित युवक ने पुलिस पर राजनीतिक दबाव में कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लगाए। अंततः न्यायिक दखल के बाद महिला नगर पार्षद समेत 13 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

एक्टिवा बना विवाद की जड़

घटना 15 सितंबर 2025 की बताई गई है। देवी मूर्ति कॉलोनी निवासी हिमांशु डावर ने अपनी बहन के लिए आरोपी विजय से उसकी एक्टिवा कुछ समय के लिए मांगी थी। बाजार से लौटने में देरी होने पर एक्टिवा मालिक की पत्नी अनवी नाराज हो गई। आरोप है कि अनवी एक अन्य व्यक्ति के साथ हिमांशु के घर पहुंची और उसकी मां के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया।

हिमांशु के घर लौटने पर जब उसने इस व्यवहार का विरोध किया, तो विवाद और ज्यादा बढ़ गया और आपसी कहासुनी ने गंभीर रूप ले लिया।

समझौते के नाम पर रची गई साजिश

शिकायत के अनुसार, उसी रात करीब 8:45 बजे हिमांशु के दोस्त मन्नी मानुष को आरोपी शंकी का फोन आया। फोन पर समझौते की बात कहकर हिमांशु को मेला राम पार्क स्थित हनुमान सभा के पास बुलाया गया।

जब हिमांशु वहां पहुंचा, तो मौके पर पहले से 12 से 15 लोग मौजूद थे। आरोप है कि अनवी, विजय, शंकी, बॉबी चोपड़ा, तुषार और अन्य आरोपियों ने हिमांशु पर लोहे की रॉड, डंडों, ईंटों और नुकीले हथियारों से हमला कर दिया। हमले में हिमांशु गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया।

मोबाइल, पर्स और दस्तावेज भी छीने

हमलावरों ने मारपीट के दौरान हिमांशु का मोबाइल फोन और पर्स भी छीन लिया, जिसमें जरूरी दस्तावेज और कंपनी का चेक मौजूद था। घायल अवस्था में हिमांशु को उसके पिता सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे।

पुलिस पर गंभीर आरोप

पीड़ित का आरोप है कि अस्पताल में भी कुछ आरोपी मौजूद थे। अगले दिन जब वह तहसील कैंप थाने पहुंचा, तो पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज करने के बजाय उसे ही परेशान किया। आरोप है कि पुलिस ने खून से सने कपड़े नाले में फेंकने तक को कहा और मेडिकल रिपोर्ट को नजरअंदाज किया।

हिमांशु ने दावा किया कि स्थानीय नगर निगम पार्षद अंजलि शर्मा के राजनीतिक दबाव और कथित लेन-देन के कारण पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सीसीटीवी फुटेज जुटाने और क्षतिग्रस्त कार को कब्जे में लेने से भी इनकार कर दिया गया।

कोर्ट का हस्तक्षेप, FIR दर्ज

पुलिस से न्याय न मिलने पर हिमांशु ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए JMIC कोर्ट, पानीपत ने BNSS की धारा 175(3) के तहत पुलिस को तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए।

कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने महिला नगर पार्षद अंजलि शर्मा समेत कुल 13 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है।

इन आरोपियों पर दर्ज हुआ केस

अनवी, विजय, शंकी, बॉबी चोपड़ा, तुषार, दीपा दारूवाला, गौतम धमीजा, राहुल, सुरेंद्र गग्गू, अशोक सोनी, साहिल चुघ, सौरभ चोपड़ा और नगर निगम पार्षद अंजलि शर्मा के खिलाफ BNS की धारा 109, 351, 115, 118, 130, 303 व 61 के तहत मामला दर्ज किया गया है।